पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर सहमति बनी. कैबिनेट द्वारा बिहार परिवहन सेवा नियमावली, 2020 के गठन के बाद अपर जिला परिवहन पदाधिकारी सहित मूल कोटि के 39 पदों के साथ प्रोन्नति वाले 13 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.
इसके अलावा सीवान जिले के महाराजगंज प्रखंड स्थित नव उत्क्रमित एपीएचसी,बलिया व जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड स्थित एपीएचसी, सुगांव के लिए 18 पदों के सृजन की सहमति दी गयी. इसके अलावा बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली 2005 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. साथ ही बिहार राज्य इएसआइसी योजना परिचारिका (नर्स) ए-ग्रेड (भर्ती,प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) नियमावली 2020 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी.
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बिहार राज्य इएसआइसी योजना में काम करनेवाली महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (भर्ती,प्रोन्नति एवं सेवाशर्त ) नियमावली 2020 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. श्रम संसाधन विभाग के बिहार औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियमावली, 1947 में नियत अवधि नियोजन जोड़ने के लिए नियम तीन में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट द्वारा ड्यूटी से अनुपस्थित पाये गये चिकित्सकों को भी सेवा से बर्खास्त करने की अनुमति दी गयी है.
सदर अस्पताल सीतामढ़ी के डॉ संजीव कुमार, पीएचसी बायसी की डॉ शाहिना तनवीर, पीएचसी,डुमरा की डा साधना कुमारी, सदर अस्पताल,छपरा के डा कामेश्वर नाराणय दुबे, कटिहार कुष्ठ निवारण इकाई के डॉ अजीत कुमार सिन्हा, रेफरल अस्पताल तरैया के डॉ अशोक कुमार, पीएचसी नानपुर की डॉ वेणु झा, पीएचसी, रामपुर की डॉ प्रीति शर्मा के साथ हिलसा के तत्कालीन अवर निबंधक राम प्रवेश चौहान को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के अनुरूप राज्य के कुल 28 वन प्रमंडलों में वनरोपण कार्य एवं रखरखाव को लेकर 162 करोड़ 52 लाख की स्वीकृति दी गयी.
Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya