Bihar Land News: जमीन अधिग्रहण को लेकर विभाग ने जारी किए नए निर्देश, सभी जिलाधिकारियों को लिखा लेटर
Bihar Land News: बिहार में जमीन अधिग्रहण को लेकर भू अर्जन कार्यालय ने सख्ती दिखाई है. विभाग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को लेटर लिखते हुए सख्त निर्देश दिए हैं. इसमें कहा गया है कि जन सुनवाई में संबंधित अधिकारी का मौजूद होना अनिवार्य है. पढ़ें पूरी खबर…
Bihar Land News: बिहार में जमीन अधिग्रहण में होने वाली जन सुनवाई के दौरान जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के उपस्थित न रहने पर अब राज्य के भू अर्जन कार्यालय ने सख्ती अपनाते हुए प्रदेश के सभी डीएम को पत्र जारी कर बड़ा निर्देश दिया है. बिहार सरकार के भू अर्जन निदेशक कमलेश कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों निर्देश देते हुए कहा है कि सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए होने वाली जन सुनवाई में संबंधित अधिकारी का मौजूद होना अनिवार्य है.
सामाजिक प्रभाव का भी हो आकलन
भू अर्जन निदेशक की तरफ से जारी पत्र के जरिए यह कहा गया है कि भू अर्जन अधिनियम 2013 में यह प्रावधान है कि सरकार किसी भी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के समय सामाजिक प्रभाव का आकलन करेगी. ऐसा देखा गया है कि जमीन अधिग्रहण के लिए जो सुनवाई होती है उसमें भू अर्जन पदाधिकारी गायब रहते हैं. उन्हें इस सुनवाई में हर हाल में रहना अनिवार्य होगा.
अधिकृत पदाधिकारी का जन सुनवाई में मौजूद रहना जरूरी
वर्तमान में समय सीमा के भीतर सामाजिक प्रभाव का आकलन नहीं हो रहा है जबकि जिला स्तर पर अधिकृत पदाधिकारी का जन सुनवाई में उपस्थित रहना अनिवार्य रहता है. शिकायत मिल रही है कि अधिकृत अधिकारी अनुपस्थित रहते हैं. आमतौर पर जिला भू अर्जन पदाधिकारी ही इसके लिए अधिकृत पदाधिकारी होते हैं. अगर भू अर्जन पदाधिकारी किसी कारणवश अनुपस्थित रहते हैं तो जिलाधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे भू अर्जन पदाधिकारी के लेवल के किसी भी अधिकारी को उनकी जगह जिम्मेदारी दे सकते हैं.
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गैर सरकारी एजेंसी की है जवाबदेही
इसके अलावा यह भी निर्देश दिया गया है कि यह भी सुनिश्चित करें कि जमीन अधिग्रहण से समाज पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े. इस क्रम में कार्य योजनाओं का सकारात्मक सामाजिक प्रभाव का भी आकलन किया जाता है. यह जवाबदेही गैर सरकारी एजेंसी को दी गई है. इन एजेंसियों को तीसरा पक्ष माना जाता है. जमीन अधिग्रहण होने में लेट होने से परियोजना के ससमय पूरा होने पर भी इन बातों का बुरा असर होता है.