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बिहार में रद्द किये गये शिक्षक पात्रता परीक्षा-2019 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 6 जुलाई को

बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा-2019 (एसटीईटी) पर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा हैं. पहले इस परीक्षा को रद्द करने की गुहार पटना हाईकोर्ट से लगायी गयी थी. अब इस परीक्षा को रद्द करने संबंधी बोर्ड के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी हैं. शिक्षक पात्रता परीक्षा-2019 को रद्द कर नये सिरे से परीक्षा लेने संबंधी बोर्ड के आदेश को चुनौती देते हुए फिर से एक रिट याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर की गयी है. जिसपर बुधवार को आंशिक सुनवाई हुई.

पटना : बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा-2019 (एसटीईटी) पर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा हैं. पहले इस परीक्षा को रद्द करने की गुहार पटना हाईकोर्ट से लगायी गयी थी. अब इस परीक्षा को रद्द करने संबंधी बोर्ड के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी हैं. शिक्षक पात्रता परीक्षा-2019 को रद्द कर नये सिरे से परीक्षा लेने संबंधी बोर्ड के आदेश को चुनौती देते हुए फिर से एक रिट याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर की गयी है. जिसपर बुधवार को आंशिक सुनवाई हुई.

न्यायाधीश अनील कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने पंकज कुमार सिंह व अन्य की ओर से इस संबंध में दायर रिट याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 6 जुलाई को निर्धारित करते हुए बोर्ड को निर्देश दिया कि वह इस परीक्षा के ओएमआर सीट को नष्ट नहीं करेगा. वहीं, बोर्ड के वकील ने कोर्ट को बताया कि तीन माह के बाद ही बोर्ड इस परीक्षा को फिर से लेने के बारे में कार्रवाई कर रही हैं.

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बोर्ड के वकील का कहना था कि इस रिट याचिका की प्रति उन्हें नहीं मिली है. इसलिए इस मामले के बारे में कुछ भी कहना उनके लिए संभव नहीं है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि वह रिट याचिका की प्रति बोर्ड के वकील को दे दें, ताकि उसपर उनका जबाब बोर्ड द्वारा अगली सुनवाई में कोर्ट दिया जा सके.

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