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Bihar Municipal Election : निकाय चुनाव में नहीं होगा नया नामांकन, आवंटित चुनाव चिह्न पर ही चुनाव

बिहार के 224 नगरपालिकाओं में होने वाले इस चुनाव को लेकर आयोग ने सभी जिले के डीएम को निर्देश दिया है कि चुनाव संबंधी जानकारी निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को निर्वाची पदाधिकारी उपलब्ध कराएंगे.

बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को नगर निकाय चुनाव को लेकर नये सिरे से मतदान व मतगणना की तारीख घोषित कर दी है. दो चरणों में होने वाले चुनाव को लेकर आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रथम व दूसरे चरण में नामांकित उम्मीदवारों के आधार पर ही चुनाव होंगे. कोई नया नामांकन नहीं लिया जायेगा. उम्मीदवारों को पूर्व से आवंटित चुनाव चिह्न के आधार पर ही मतगणना संपन्न करायी जायेगी.

224 नगरपालिकाओं में होगा चुनाव 

बिहार के 224 नगरपालिकाओं में होने वाले इस चुनाव को लेकर आयोग ने सभी जिले के डीएम को निर्देश दिया है कि चुनाव संबंधी जानकारी निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को निर्वाची पदाधिकारी उपलब्ध कराएंगे. निर्वाचन को लेकर आयोग द्वारा पूर्व में निर्गत सभी निर्देश प्रभावी रहेंगे. नगरपालिकाओं की मतगणना के बाद रिजल्ट आते ही आदर्श आचार संहिता स्वत: समाप्त हो जायेगी.

किस फेज में कहां होगा चुनाव 

पहला फेज

  • नगर निगम : शून्य

  • नगर परिषद : संपतचक, मसौढ़ी, बाढ़, खगौल, दानापुर, मोकामा, फुलवारीशरीफ, फतुहा, बख्तियारपुर, बिहटा, बक्सर, पीरो, भभुआ, नोखा, डेहरी डालमिया नगर, हिलसा, शेरघाटी, टिकारी, बोधगया, नवादा, वारसलीगंज, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, बरौली, गोपालगंज, मीरगंज, साहेबगंज, हाजीपुर, लालगंज, महुआ, रक्सौल, चकिया, बगहा, नरकटियागंज, रामनगर, बैरगनिया, जनकपुर रोड, बेनीपुर, रोसड़ा, दलसिंहसराय, ताजपुर, शाहपुर पटोरी, सिमरी बख्तियारपुर, सुपौल, त्रिवेणीगंज, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा, बनमनखी, कसबा, किशनगंज, जोगबनी, अररिया, फारबिसगंज, जमालपुर, लखीसराय, सूर्यगढ़ा, बरबीघा, शेखपुरा, तेघड़ा, बरौनी, बीहट, बलिया, गोगरी जमालपुर, खगड़िया, जमुई, सुल्तानगंज, नवगछिया.

  • नगर पंचायत : पालीगंज, पुनपुन, चौसा, ब्रह्मपुर, बिहियां, जगदीशपुर, शाहपुर, कुदरा, मोहनिया, हाटा, रामगढ़, कोआथ, नासरीगंज, रोहतास, गिरियक, नालंदा, एकंगरसराय, चंडी, हरनौत, सिलाव, इमामगंज, वजीरगंज, खिजरसराय, रजौली, बारूण, रफीगंज, नबीनगर, देव, घोषी, मखदुमपुर, काको, कुर्था, सोनपुर, दिघवारा, मढ़ौरा, रिविलगंज, एकमा बाजार, परसा बाजार, हसनपुरा, महाराजगंज, मैरवा, बड़हरिया, गुठनी, कटैया, सकरा, मीनापुर, तुर्की कुढ़नी, बरूराज, सरैया, सुगौली, चनपटिया, बेलसंड, बहेड़ी, कुशेश्वरस्थान पूर्वी, हायाघाट, जयनगर, घोघरडीहा, बेनीपट्टी, फुलपरास, सरायरंजन, सौर बाजार, सोनवर्षा, नवहट्टा, बनगांव, सिमराही, आलमनगर, रूपौली, धमदाहा, मीरगंज, भवानीपुर, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, अमदाबाद, कोढ़ा, कुर्सेला, मनिहारी, बारसोई, तारापुर, शेखोपुरसराय, चेवाड़ा, परबत्ता, सिकंदरा, पीरपैंती, कहलगांव, अकबरनगर, कटोरिया, अमरपुर, बौंसी.

दूसरा फेज

  • नगर निगम : पटना, आरा, सासाराम, बिहारशरीफ, गया, छपरा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सीतामढ़ी, बेतिया, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, बेगूसराय, भागलपुर.

  • नगर परिषद : सीवान, बखरी

  • नगर पंचायत : कोइलवर, गड़हनी, चेनारी, दिनारा, काराकाट, सरमेरा, परवलपुर, पावापुरी, रहुई, अस्थावां, फतेहपुर, डोभी, कोपा, मांझी, मशरख, आंदर, गोपालपुर, बसंतपुर, माधोपुर सुस्ता, मुरौल, पातेपुर, गोरौल, जन्दाहा, अरेराज, लौरिया, भरवारा, सिंहवाड़ा, सिंघिया, मुसरीघरारी, निर्मली, बीरपुर, पिपरा, बिहारीगंज, सिंहेश्वर, मुरलीगंज, चंपानगर, अमौर, बायसी, जानकीनगर, बलरामपुर, बरारी, रानीगंज, जोकीहाट, नरपतगंज, अलौली, मानसी, बेलदौर, सबौर, हबीबपुर.

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चुनाव के दौरान इन निर्देशों का अनुपालन जरूरी

  • किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन व लाउडस्पीकर का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के नहीं होगा

  • नगर निकाय क्षेत्र में लाउडस्पीकर का प्रयोग रात 10.00 से सुबह 06.00 बजे तक वर्जित रहेगा

  • किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो या किसी के विरुद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे

  • व्हाट्सएप, एसएमएस या अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से किसी प्रकार का आपत्तिजनक, विधि विरुद्ध संदेश, आदान-प्रदान नहीं करेंगे, जिससे कि चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो

  • कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं करेंगे और सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का कार्य नहीं करेगे

  • कोई भी व्यक्ति, प्रत्याशी, संगठन, मतदाताओं को डराने धमकाने व किसी का भी प्रलोभन में लाने का प्रयोग नहीं करेंगे

  • प्रदूषण फैलानेवाले प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा

  • आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा व घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा

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