बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव से संबंधित मामले पर पटना हाइकोर्ट में अगली सुनवाई अब 23 जनवरी को होगी. न्यायाधीश ए अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तारीख तय की गयी है. ऐसी स्थिति में उचित यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाने के बाद ही इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई की जाये.
याचिका कर्ता की ओर से अधिवक्ता एसबी के मंगलम ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में निकाय चुनाव कराने के लिए आनन-फानन में चुनाव की तिथि घोषित कर दी गयी है. होना यह चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में ट्रिपल टेस्ट के तहत आयोग का गठन कर अति पिछड़ी जातियों के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर उसी आधार पर सीटों का निर्धारण किया जाता. उन्होंने कोर्ट को बताया कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है इस बारे में कोई भी जानकारी संभवतः न तो आयोग के द्वारा दी गयी है और ना ही उसे सार्वजनिक किया गया है.
अधिवक्ता एसबी के मंगलम ने कहा कि सरकार ने अपने मन के अनुसार चुनाव कराने के लिए आयोग को अपनी रिपोर्ट भेज दी और उसी के आधार पर आयोग ने आनन-फानन में चुनाव कराने की नयी तिथि घोषित कर दिया. उन्होंने कोर्ट को बताया कि नगर विकास विभाग द्वारा आनन-फानन में इसलिए यह किया गया है क्योंकि हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए यह पूछा था कि जब प्रशासक के कार्य करने की अवधि छह महीना से ज्यादा किसी भी नगर निकाय में नहीं रह सकती है तो किस आधार पर साल और डेढ़ साल तक वे नगर निकायों में कार्य कर रहे हैं.
राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि चुनाव आयोग ने दो तिथियों पर दिसंबर माह में चुनाव कराने के लिए घोषणा की है. उसी आधार पर चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 20 जनवरी को सुनवाई होनी है. इसके बाद ही यहां सुनवाई की जाये.
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सुप्रीम कोर्ट में नगरपालिका चुनाव में अति पिछड़ों को आरक्षण देने के मसले पर अति पिछड़ा आयोग को डेडिकेटेड कमीशन बनाये जाने के संबंध में दायर विशेष रिट याचिका की सुनवाई शुक्रवार को होगी. याचिका कर्ता ने विशेष सुनवाई की अर्जी लगायी है. इसमें कहा गया है कि चूंकि नगर निकाय चुनाव 18 व 28 दिसंबर को होना है, इसलिए इसके पहले ही सुनवाई की जाये. यह जानकारी याचिका कर्ता सुनील राय ने दी.