Bihar News: पटना. बिहार में बिना मान्यता के 37 हजार से अधिक निजी स्कूल चल रहे हैं. निजी विद्यालयों को मान्यता लेने के लिए आवेदन करना था. कुल 49702 निजी स्कूलों ने आवेदन किया, मगर इनमें 11995 ही मान्यता ले सके. इनमें भी 5562 निजी विद्यालयों ने ही पोर्टल पर अपने यहां नामांकन के लिए उपलब्ध सीट की सूचना अपलोड की है. मुजफ्फरपुर जिले में 2227 में 585 स्कूल ही मान्यता प्राप्त हैं. प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने बिना मान्यता व मान्यता मिलने के बाद भी सीट अपलोड नहीं करनेवाले स्कूलों पर कार्रवाई को लेकर सभी जिलों को आदेश दिया है.
ई-संबद्धन पोर्टल पर आवेदन कराना सुनिश्चित करें
बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि अपने-अपने जिले में संचालित निजी विद्यालयों की मान्यता को लेकर 10 अगस्त तक ई-संबद्धन पोर्टल पर आवेदन कराना सुनिश्चित करें. आवेदन तिथि बढ़ाकर 17 अगस्त की गयी. 49702 निजी विद्यालयों ने आवेदन किया, मगर इनमें महज 11,995 ने ही मान्यता प्राप्त किया है. बाकी ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी नहीं की. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 11,995 मान्यता प्राप्त विद्यालयों में से महज 5,562 निजी विद्यालयों ने ही पोर्टल पर अपने यहां उपलब्ध सीट की जानकारी अपलोड की.
महज 11,995 ने ही मान्यता ली
बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि अपने-अपने जिले में संचालित निजी विद्यालयों की मान्यता को लेकर 10 अगस्त तक ई-संबद्धन पोर्टल पर आवेदन कराना सुनिश्चित करें. आवेदन तिथि बढ़ाकर 17 अगस्त की गयी. 49702 निजी विद्यालयों ने आवेदन किया, मगर इनमें महज 11,995 ने ही मान्यता प्राप्त किया है. बाकी ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी नहीं की. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 11,995 मान्यता प्राप्त विद्यालयों में से महज 5,562 निजी विद्यालयों ने ही पोर्टल पर अपने यहां उपलब्ध सीट की जानकारी अपलोड की.
सर्टिफिकेट नहीं होगा मान्य
बिना मान्यता वाले स्कूल में पढ़ रहे बच्चों का कोई भी सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा. जिला समेत राज्य के ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का सरकारी रिकॉर्ड में भी नाम नहीं दर्ज होगा. अभिभावकों को इसे लेकर सजग रहने को कहा गया है. पहले 15 दिन का दिया जाएगा नोटिस डीईओ अजय कुमार ने बताया कि बिना मान्यता वाले और मान्यता मिलने के बाद भी सीट अपलोड नहीं करनेवाले स्कूलों को पहले 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा, इसके बाद उनको नियमावली के अनुसार बंद करने की कार्रवाई की जाएगी. ऐसे स्कूलों में पढ़नेवाले बच्चों को नजदीक के मान्यता प्राप्त स्कूलों से जोड़ा जाएगा.