Bihar News: पटना. बिहार में कोई मॉल अब अपने ब्रांड का थैला नहीं बेच पायेंगे. सामान की खरीदारी पर कोई भी कंपनी या विक्रेता उपभोक्ताओं को अपने ब्रांड का कैरी बैग की कीमत नहीं वसूल सकता. पटना के जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने इस पर रोक लगा दी है. साथ ही अधिकारियों को इसका पालन सख्ती के साथ कराने का निर्देश दिया है. प्रशासन ने यह कार्रवाई जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा जारी एक आदेश के आलोक में किया है.
आयोग के फैसले के बाद हुई कार्रवाई
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने 2021 में खाजपुरा स्थित एक मॉल में एक ग्राहक से कैरी बैग के 19 रुपए लिए जाने के आरोप में 5 हजार जुर्माना लगाया था. आयोग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया था कि जिस कंपनी, मॉल या व्यावसायिक प्रतिष्ठान के कैरी बैग पर उसका लोगो लगा है उसकी बिक्री नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह अनफेयर ट्रेड की श्रेणी में आता है. जिलाधिकारी नेअधिकारियों को इसका अनुपालन कराने के निर्देश के साथ-साथ आम लोगों से सजग रहने का आह्वान किया है.
जिला प्रशासन चलायेगा अभियान
24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का वृहत स्तर पर आयोजन किया जा रहा है. अधिकारियों को उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए 24 दिसंबर से एक सप्ताह तक सघन अभियान चलाने का निर्देश भी उन्होंने दिया. डीएम ने कहा कि प्राय यह देखा जा रहा है कि बड़े-बड़े मॉल में सामान देने के बाद वहां लोगो लगे कैरी बैग का भी पैसा लिया जा रहा है. ऐसा करने पर जिला प्रशासन संबंधित संस्थान या मॉल के खिलाफ कार्रवाई करेगा.
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