बिहार पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है. मतदान के तारीखों का ऐलान अभी बांकी है लेकिन निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है. चुनाव को लेकर लगातार नये निर्देश जारी किये जा रहे हैं. अब मतदान के दिन मतदान केंद्र या उसके आस-पास शोर करना भारी पड़ सकता है. पंचायत चुनाव को लेकर मतदान केंद्र और उसके आसपास कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चिल्लाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, मतदान के दिन वोटिंग सेंटर पर शोर करना महंगा पड़ेगा. मतदान केंद्र के भीतर, प्रवेश द्वार पर या फिर उसके आस-पास किसी सार्वजनिक और निजी स्थान पर चिल्लाने पर प्रतिबंध रहेगा. आयोग मतदान के समय निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारियों के कार्य में किसी भी तरह की बाधा नहीं पहुंचे, इसे लेकर ये निर्देश जारी की है.
मतदान केंद्र व उसके आस-पास शांति व्यवस्था कायम रखने ये प्रतिबंध लगाया गया है. आयोग ने मतदान केंद्र व उसके आस-पास लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दिया है. आयोग ने इसके उल्लंघन पर दंड का भी प्रावधान रखा है. आयोग के अनुसार मतदान केंद्र के भीतर प्रवेश द्वार, उसके बगल में लाउडस्पीकर जैसा उपकरण उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा और ना ही चलाया जा सकेगा. अगर कोई व्यक्ति मतदान के दिन इन नियमों को तोड़ता है तो उसे तीन माह की सजा या जुर्माना या फिर सजा और जुर्माना दोनों भरना पड़ सकता है.
आयोग के अनुसार, अगर पीठासीन पदाधिकारी किसी व्यक्ति को इन नियमों को तोड़ता पाता है तो उन्हें अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी पुलिस पदाधिकारी को गिरफ्तार करने का आदेश जारी करे. जिसके बाद वो अधिकारी गिरफ्तार कर सकेगा. चुनाव आयोग मतदान के दौरान शांति-व्यवस्था बहाल करने अपनी तैयारी में जुटा हुआ है.
Posted By: Thakur Shaktilochan