बिहार पंचायत चुनाव में अब एक महीने से भी कम समय, पोस्टर और अखबार से प्रचार करते समय रखें इन बातों का ध्यान
बिहार पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है. कुल 11 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए पहले फेज का मतदान 24 सितंबर को होगा. तारीख सामने आने के बाद अब उम्मीदवारों के प्रचार-प्रसार में गति पकड़ चुकी है. निर्वाचन आयोग ने प्रचार के लिए भी कुछ जरुरी गाइडलाइन्स जारी की है जिसका पालन अनिवार्य होगा.
बिहार पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election 2021) का बिगुल बज चुका है. कुल 11 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए पहले फेज का मतदान 24 सितंबर को होगा. सूबे में आचार संहिता लागू हो चुकी है. वहीं तारीख सामने आने के बाद अब उम्मीदवारों के प्रचार-प्रसार में गति पकड़ चुकी है. निर्वाचन आयोग ने प्रचार के लिए भी कुछ जरुरी गाइडलाइन्स जारी की है जिसका पालन अनिवार्य होगा.
बिहार पंचायत चुनाव(Bihar Panchayat Chunav 2021) के उम्मीदवारों को ऐसा कोई पोस्टर, इश्तहार, पैम्प्लेट या परिपत्र निकालना जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न हो,मनाही होगी. किसी उम्मीदवार को लेकर गलत तथ्य का प्रचार करना या समाचार के रूप में प्रकाशित कराना भी प्रतिबंधित होगा. किसी चुनाव सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालने पर भी सख्त कार्रवाई की जायेगी. मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक देने की भी मनाही है.
जिस दिन वोट डाले जाएंगे उस दिन मतदान केंद्र के सौ मीटर के अंदर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करने या वोट मांगने की मनाही रहेगी. मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना भी प्रतिबंधित रहेगा. वहीं मतदान और मतगणना केंद्र में या उसके आसपास आपत्तिजनक या अशोभनीय आचरण करने पर कार्रवाई की जाएगी.
मतदान या मतगणना केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना या उनसे अभद्र व्यवहार करना प्रतिबंधित रहेगा. अपने पक्ष में गलत नाम से मतदान कराने का प्रयास करना भी प्रतिबंधित होगा. इन बातों पर उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को खास ध्यान देना होगा. बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने इस बार विशेष इंतजाम किये हैं. चुनाव को प्रभावित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
POSTED BY: Thakur Shaktilochan