राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि वैसी महिला जिसका जन्म नेपाल में हुआ है और उसने शादी के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली है, वैसी महिला को पंचायत आम चुनाव में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा. आयोग से इस प्रकार की सूचना पश्चिम चंपारण जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी से मांगी गयी थी.
सूचना में आयोग से जानकारी मांगी गयी थी कि पंचायत आम निर्वाचन 2021 में महिला के पैतृक गांव (नेपाल) से निर्गत जाति प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ सकती है या नहीं. इसको लेकर आयोग ने स्पष्ट किया है कि विवाहित महिला जिनके पिता का घर नेपाल में है, ऐसी परिस्थिति में नेपाल से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर महिला पंचायत चुनाव लड़ सकती हैं या नहीं.
आयोग ने कहा है कि सर्वमान्य स्थिति यही है कि किसी भी महिला की जाति का निर्धारण उनके पिता की जाति से किया जाता है न कि उसके पति से. आयोग द्वारा निर्देश दिया गया है कि विवाहित महिला, जिनके पिता का घर नेपाल में है और वह महिला भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है.
ऐसी परिस्थिति में नेपाल से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर महिला को पंचायत निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए आरक्षण का दावा नहीं कर सकती है. नागरिकता के संबंध में पटना उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है.
POSTED BY: Thakur Shaktilochan