पंचायत चुनाव: कुछ ही घंटों के बाद जारी होगी अधिसूचना, जानिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कब होगा मतदान
बिहार पंचायत चुनाव 2021(Bihar Panchayat Election 2021) की अधिसूचना मंगलवार को जारी हो जायेगी. इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जायेगी.
बिहार पंचायत चुनाव 2021(Bihar Panchayat Election 2021) की अधिसूचना मंगलवार को जारी हो जायेगी. इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जायेगी. साथ ही बुधवार से प्रत्याशियों का नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो जायेगा. प्रत्याशियों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए सात दिनों का अधिकतम समय मिलेगा.
आयोग ने नामांकन पत्र दाखिल करने, नामांकन पत्रों की जांच करने और नाम वापसी करने के लिए प्रत्याशियों का समय निर्धारित कर दिया है. मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला पर्षद सदस्य पद के प्रत्याशियों को सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक Bihar Panchayat Election 2021 में नामांकन करने की सुविधा दी जायेगी. इधर, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, पहले चरण में जिन जिलों में बाढ़ नहीं है, उन जिलों को इस चुनाव में प्राथमिकता दी जायेगी.
राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों को नामांकन पत्र को लेकर जारी दिशानिर्देश में स्पष्ट किया है कि सूचना प्रकाशन के अगले दिन से सातवें दिन तक नामांकन पत्र दाखिल किया जायेगा. यदि अंतिम दिन सार्वजनिक अवकाश हो, तो उसके अगले दिन तक नामांकन पत्र दाखिल किया जायेगा. राज्य में करीब ढाई लाख पदों के लिए आठ से 10 लाख प्रत्याशियों द्वारा त्रि स्तरीय पंचायत व ग्राम कचहरी के पदों के लिए Bihar Panchayat Election 2021 नामांकन पत्र दाखिल किया जायेगा. आयोग ने निर्देश दिया है कि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि के बाद और तीन दिनों के अंदर प्रत्याशियों के दाखिल किये गये पर्चे की जांच कर ली जाये.
Bihar Panchayat Election 2021 में नामांकन पत्रों की जांच एक या एक से अधिक दिनों तक करायी जा सकती है. इसमें भी आयोग ने यह निर्देश दिया है कि नामांकन पत्रों की जांच की अंतिम तिथि को सार्वजनिक अवकाश हो, तो नामांकन पत्रों की जांच अगले दिन कराया जायेगा. आयोग ने नाम वापसी की तिथि भी निर्धारित करते हुए जिलों को निर्देश दिया है कि नामांकन पत्र की जांच की अंतिम तारीख के बाद दो दिनों का समय नाम वापसी के लिए दिया जायेगा. जिलों को यह भी निर्देश दिया गया है कि सूचनाओं के प्रकाशन के साथ ही सूचनाओं की एक प्रति संबंधित जिला पर्षद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रकाशित की जायेगी.