Bihar Panchayat Election: सोमवार से बिहार पंचायत चुनाव की मतदाता सूची होगी तैयार, जानें मतदाता किस आधार पर करे सकेंगे दावे-आपत्ति
पंचायत चुनाव की मतदाता सूची की तैयारी सोमवार से आरंभ हो जायेगी. राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों (पंचायत) मतदाता सूची का वार्ड, पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर तैयार करने का निर्देश दिया है. चार स्तर पर तैयार होनेवाली मतदाता सूची के ड्राफ्ट (प्रारूप) का प्रकाशन 19 जनवरी, 2021 को किया जायेगा.
पंचायत चुनाव की मतदाता सूची की तैयारी सोमवार से आरंभ हो जायेगी. राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों (पंचायत) मतदाता सूची का वार्ड, पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर तैयार करने का निर्देश दिया है. चार स्तर पर तैयार होनेवाली मतदाता सूची के ड्राफ्ट (प्रारूप) का प्रकाशन 19 जनवरी, 2021 को किया जायेगा.
20 जनवरी के मतदाताओं से दावा-आपत्ति लिया जायेगा
20 जनवरी के मतदाताओं से दावा-आपत्ति लिया जायेगा. दावा-आपत्ति के निबटारे के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 19 फरवरी ,2021 को किया जायेगा. पहली जनवरी 2020 के आधार पर तैयार विधानसभा की सूची का विखंडन किया जायेगा. हाट-बाजार में ढोल पीटकर मतदाता सूची के बारे में वोटरों को जानकारी दी जायेगी.
मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 19 जनवरी को
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने बताया कि जिलों को सोमवार से मतदाता सूची के वार्डवार विखंडन (बांटने) का काम किया जायेगा. जिलों को 28 दिसंबर तक मतदाता सूची का विखंडन कर लेना है. मतदाता सूची के प्रारूप की प्रिटिंग 13 जनवरी से 18 जनवरी तक की जायेगी. मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 19 जनवरी को किया जायेगा.
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14 दिनों तक प्रकाशित रहेगी सूची
सूची पंचायत, प्रखंड व जिला दंडाधिकारी कार्यालय में 14 दिनों तक प्रकाशित रहेगी. वार्डवार मतदाता सूची के प्रारूप सूची का प्रकाशन ग्राम पंचायत कार्यालय व प्रखंड कार्यालय, पंचायत सूची के प्रारूप का प्रकाशन पंचायत व प्रखंड कार्यालय, पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र की सूची संबंधित प्रखंड कार्यालय में और जिला पर्षद निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन संबंधित प्रखंड कार्यालय और जिला दंडाधिकारी कार्यालय में प्रकाशित की जायेगी.
मतदाता इस आधार पर करेंगे दावे-आपत्ति
1. विधानसभा की सूची में नाम होना व पंचायत की सूची में नाम हट जाना
2. एक वार्ड के मतदाता का नाम दूसरे वार्ड में दर्ज होने पर
3. विधानसभा सूची में नाम नहीं होना और विखंडन के बाद पंचायत में नाम शामिल होना
4. मतदाता सूची में मृत व्यक्ति का नाम अंकित होना
5. प्रिटिंग में पिता, पति, लिंग, उम्र, फोटो में संशोधन
6. पहली जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर मतदाता की योग्यता रखते हो
7. क्षेत्र विशेष का मतदाता बनने की योग्यता रखते हो पर उनका नाम विधानसभा वोटर में दर्ज नहीं है.
बिना नोटिस किसी का नाम नहीं हटेगा
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने बताया कि पंचायत चुनाव में किसी भी मतदाता का नाम उसको नोटिस दिये बगैर नहीं हटाया जायेगा. नाम हटाने के लिए संबंधित जिलाधिकारी की जांच के बाद ही होगी. यह व्यवस्था इसलिए की गयी है जिससे कोई भी व्यक्ति स्थानीय स्तर पर किसी संभावित प्रत्याशी का नाम सूची से हटवा नहीं सके. ऐसे में एक-एक मतदाता के नाम सूची से हटाने के पूर्व उसकी जांच की जायेगी.
Posted By: Thakur Shaktilochan