पटना : कोरोना वायरस के प्रतिदिन मामले बढ़ने के बाद अब जिला प्रशासन ने कड़ा निर्णय लेना शुरू कर दिया है. इसके तहत जिस इलाके में कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाये जायेंगे, उसके पांच किमी की परिधि में रहने वाले तमाम लोगों को होम क्वारेंटाइन कराया जायेगा. इससे संबंधित आदेश डीएम कुमार रवि ने शनिवार को कोरोना वायरस के संक्रमण व उसके फैलाव की रोकथाम व होम क्वारेंटाइन की सही व्यवस्था कराने का लेकर आयोजित बैठक में दी. होम क्वारेंटाइन के लिए 28 मार्च से 14 अप्रैल तक पटना जिले के हर सेक्टर में टीम का गठन किया गया है. इस टीम में मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी, चिकित्सक व पारा मेडिकल कर्मी की तैनाती की गयी है.
– टीम लगातार अपने-अपने इलाके में भ्रमण करते रहेंगे
– कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के घर के पांच किमी की परिधि में किसी को बाहर नहीं निकलने की इजाजत देने व सभी को होम क्वारेंटाइन कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने होंगे.
– किसी भी व्यक्ति की तबीयत खराब होने की सूचना प्राप्त होने पर उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराना होगा.
– लोगों को घर में ही रहने के लिए प्रोत्साहित करना.
– प्रतिदिन की रिपोर्ट से जिला नियंत्रण कक्ष को लगातार अवगत कराते रहना है.
– सभी संबंधित थानाध्यक्ष को टीम की मदद करने व भ्रमणशील रहने के साथ ही आवश्यकतानुसार विधि सम्मत कार्रवाई करने को भी निर्देश दिया गया है.
बैठक में डीएम ने एनडीआरएफ की टीम को कोरोना संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेशन सेंटर तक ले जाने की जिम्मेदारी दी है. इसके लिए आपदा प्रबंधन के प्रभारी पदाधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया है. साथ ही इन्हें यह भी बताया गया है कि कोरोना संक्रमित को आइसोलेशन सेंटर तक ले जाने के लिए सभी पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करना होगा. साथ ही असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी प्रत्येक टीम के साथ चिकित्सक, पारा मेडिकल स्टाफ, स्ट्रेचर, जीवनरक्षक औषधि व संसाधन सहित एंबुलेंस की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है.
पूरे जिले में लॉकडाउन है. ऐसी स्थिति में स्वयंसेवी संस्थाओं व अन्य संस्थाओं की ओर से पटना जिले के निर्धन, बेसहारा व स्लम एरिया आदि में खाद्य सामग्री व भोजन का वितरण किया जा रहा है. लेकिन, जिन्हें भी यह सामान देना है वे श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में बने केंद्र पर जमा कर सकते हैं. हालांकि, इसमें केवल सूखा खाद्य सामग्री होना चाहिए. वे सूखा राशन, बिस्कुट, सतू, चूड़ा व पेयजल आदि दे सकते हैं. इसके लिए वहां मजिस्ट्रेट व अन्य पदाधिकारियों की तैनाती कर दी गयी.