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बिहार पुलिस में प्रमोशन के नियमों में होगा बदलाव, बिना हवलदार बने सिपाही नहीं बन सकेंगे जमादार

बिहार पुलिस में कार्यरत सिपाहियों के प्रमोशन से जुड़ी नियमावली सरकार बदलने जा रही है. अब सीधे जमादार और एएसआई नहीं बन सकेंगे. पहले अनिवार्य रूप हवलदार अब बनना होगा. उसके बाद ही अगले पद पर प्रमोट हो सकेंगे.

By Prabhat Khabar News Desk | October 21, 2021 8:31 AM
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कौशिक रंजन,पटना: राज्य सरकार सिपाहियों की प्रोन्नति से जुड़ी नियमावली में बदलाव करने जा रही है. इसके अनुसार अब सभी सिपाही अनिवार्य रूप से पहले हवलदार बनेंगे और फिर जमादार बनेंगे. बिना हवलदार बने अब कोई भी सिपाही सीधे जमादार या एएसआइ नहीं बन सकता है. इस प्रस्ताव पर गृह विभाग ने सहमति दे दी है. जल्द ही कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति दिलायी जायेगी. इसके बाद यह नियमावली लागू हो जायेगी.

अभी जो सिपाही नॉन मैट्रिक हैं, वे पहले हवलदार बनते थे और फिर सिविल जमादार बनते हैं. जबकि जो मैट्रिक पास हैं, वे हवलदार या सीधे जमादार बनते हैं. अधिकतर मैट्रिक पास सिपाही सीधे जमादार ही बनना चाहते थे. लेकिन, अब दो तरह की इस व्यवस्था को समाप्त कर सिर्फ एक सामान व्यवस्था लागू होने जा रही है.

सिपाही प्रोन्नति से संबंधित नियम बदलने के पीछे मौजूदा सिपाही बहाली नियम मुख्य कारण है. पहले नाॅन मैट्रिक भी सिपाही बन जाते थे. लेकिन, 2004 से मैट्रिक और 2009 से इंटर पास ही सिपाही बन सकते हैं. अभी सिपाही बनने की न्यूनतम योग्यता इंटर पास है.

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इसके मद्देनजर अगर पहले की नियमावली लागू रहेगी, तो सभी सिपाही बिना हवलदार बने सीधे जमादार बन जायेंगे. इससे सिपाही की पूरी प्रोन्नति पदानुक्रम बिगड़ जायेगा. इस वजह से प्रोन्नति से संबंधित नियमावली में बदलाव किया जा रहा है.

Published By: Thakur Shaktilochan

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