बिहार में पुलिस कर्मी पति-पत्नी का एक ही जिले में स्थानांतरण हो सकेगा. इसके लिए बिहार पुलिस मुख्यालय के कार्मिक कोषांग की ओर से एक आदेश जारी कर कहा गया है कि राज्य पुलिस में कार्यरत दंपत्तियों का यथासंभव एक ही जिला या इकाई में पदस्थापित करने के मामले में सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाता है. ऐसे में मामलों में अन्य प्रावधानों पर ही विचार किया जाता है.
विभाग की ओर से कहा गया है कि सरकारी सेवा में कार्यरत केवल उन्हीं पति-पत्नी के मामलों में विचार किया जाता है. जिनमें दोनों की सेवा ट्रांसफरेबल हो. इसके साथ ही पति-पति दोनों के बिहार पुलिस में कार्यरत रहने की स्थिति में एक ही जिला, इकाई में पदस्थापना के लिए दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर के साथ उचित माध्यम से सक्षम प्राधिकार को आवेदन देना होगा, तभी दोनों को ऐसे जिले, इकाई में पदस्थापित किया जा सकेगा. जहां वे पहले नहीं रहे हैं. इसके लिए पांच विकल्प दे सकेंगे.
जिन इकाईयों, प्रतिष्ठान में पदस्थापना के लिए अलग से मापदंड निर्धारित है. उन इकाइयों में इस आदेश के आधार पर पदस्थापना नहीं किया जा सकेगा. किसी एक कर्मी ऐसे इकाई, प्रतिष्ठान में चयनित होने पर दूसरे को अन्य प्रावधानों के अधीन पदस्थापना पर विचार किया जायेगा. जहां पति अथवा पत्नी दूसरे विभाग या संगठन में कार्यरत हो तो स्थानांतरण के अन्य नियमों को ध्यान में रखने हुए विचार किया जा सकेगा. जिसमें उक्त विभाग में पति-पत्नी की सेवा ट्रांसफरेबल होने पर भी विचार किया जा सकेगा.
गृह जिले में तबादला नहीं होगा. आदेश में कहा गया है कि तबादले के क्रम में प्रशासनिक आवश्यकता एवं कार्य हित को ध्यान में रखा जायेगा. इस आदेश के तहत एक ही कर्तव्य स्थल पर पदस्थापना के लिए कोई अनिवार्यता या बाध्यता नहीं होगी.
Posted By: Thakur Shaktilochan