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बिहार पुलिस के लिए गिरफ्तारी अब आसान नहीं, थानेदारों को पहले करना होगा पांच मानकों को पूरा, DGP ने जारी किया निर्देश

सात वर्ष से कम सजा वाले अपराध में गिरफ्तारी के मामले में पुलिस को चेकलिस्ट बना कर गिरफ्तारी करने और नहीं करने का ब्योरा तैयार करना होगा. बीते दिनों इस संबंध में डीजीपी की ओर से सभी जिलों को भेजे गये निर्देश में बताया गया है कि यदि पुलिस सात वर्ष से कम सजा मामले में गिरफ्तारी करती है , तो उसके गिरफ्तारी नहीं करने पर नोटिस देना होगा.

By Prabhat Khabar News Desk | May 30, 2021 9:23 AM

सात वर्ष से कम सजा वाले अपराध में गिरफ्तारी के मामले में पुलिस को चेकलिस्ट बना कर गिरफ्तारी करने और नहीं करने का ब्योरा तैयार करना होगा. बीते दिनों इस संबंध में डीजीपी की ओर से सभी जिलों को भेजे गये निर्देश में बताया गया है कि यदि पुलिस सात वर्ष से कम सजा मामले में गिरफ्तारी करती है , तो उसके गिरफ्तारी नहीं करने पर नोटिस देना होगा.

डीजीपी ने भेजा निर्देश

इसके साथ ही अनुसंधान के समय पुलिस आरोपितों को थाने में भी बुलाकर पूछताछ करेगी. जब अनुसंधान पूरा होने के बाद चार्जशीट तैयार की जाती है, तो उस समय भी आरोपितों को नोटिस देकर इसकी जानकारी भेजी जायेगी. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर डीजीपी ने सभी एसपी, आइजी, डीआइजी को निर्देश भेज कर गिरफ्तारी संबंधित नियमों के पालन करने को कहा है.

चेकलिस्ट का सवाल-1

क्या अभियुक्त पूर्व में किसी आपराधिक कांड में आरोप पत्रित या दंडित हुआ है. क्या अभियुक्त किसी आपराधिक गिरोह का सदस्य, सहायक, आश्रयदाता या मुखबिर है. यदि ऐसा है तो इसका विवरण दें. क्या पूर्व में किसी कांड में संदिग्ध पाया गया है. यदि ऐसा हो तो विवरण दें.

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चेकलिस्ट का सवाल- 2

क्या कांड से संबंधित संपत्ति की बरामदगी में कोई सहायक की गिरफ्तारी आवश्यक है? क्या कांड में पूर्व सटीक उद्भेदन के लिए अभियुक्त का कस्टोडियल इंटेरोगेशन आदि के लिए पुलिस कस्टडी आवश्यक है? क्या पहचान परेड, संयुक्त पूछताछ या अन्य अभियुक्त, व्यक्तियों से सामना कराने के लिए अभियुक्त की गिरफ्तारी आवश्यक है? क्या विभिन्न प्रकार के नमूनों मसलन आवाज, रक्त, वीर्य, थूक, केश, नख, हस्ताक्षर, हस्तलेख, डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए अभियुक्त की गिरफ्तारी आवश्यक है?

चेकलिस्ट का सवाल-3

क्या अभियुक्त द्वारा कांड की परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति को धमकी, वादे या न्यायालय या पुलिस के समक्ष ऐसे तथ्य को प्रकट करने से रोकने की आशंका है? क्या अभियुक्त किसी रूप में साक्षियों को प्रभावित करने की स्थिति, हैसियत है. पीड़ित पक्ष की अरक्षितता, गरीबी, अशिक्षा, कमजोर वर्ग आदि से संबंधित है. यदि हां तो विवरण दें.

चेकलिस्ट का सवाल-4

कांड के साक्ष्यों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करने या उन्हें विनष्ट करने की आशंका है.

चेकलिस्ट का सवाल-5

क्या अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने की आशंका है. क्या अभियुक्त द्वारा पूर्व में जमानत, पेरोल, फर्लो, सजा का उल्लंघन किया जा सकता है? क्या वह खानाबदोश गिरोह से संबंधित है. क्या वह किसी प्रतिबंधित संगठन में किसी रूप से जुड़ा है? क्या वह प्राय: राज्य के बाहर रहता है?

POSTED BY: Thakur Shaktilochan

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