बिहार में पुलिसकर्मियों का बड़े स्तर पर होगा तबादला, जिस जिले में किया काम वहां नहीं होगी पोस्टिंग
बिहार में बड़े स्तर पर पुलिस कर्मियों का तबादला होना है. पुलिस मुख्यालय ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी की है. इस बार तबादले में कयी नयी शर्तें भी देखने को मिलेगी.
बिहार पुलिस मुख्यालय ने सूबे के पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर नयी एडवाइजरी जारी की है. 6 साल से एक ही जगह जमे पुलिसकर्मियों को अब दूसरी जगहों पर भेजा जाएगा. लेकिन नये आदेश के तहत अब गृह जिले में किसी भी कर्मी की तैनाती नहीं की जाएगी.
बिहार में पुलिसकर्मियों के तबादले का दौर शुरू होने वाला है. डीजीपी एसके सिंघल ने हाल में ही यह निर्देश दिया था कि 6 साल से एक ही जिले में काम कर रहे पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को दूसरी जगहों पर भेजा जाए. इस प्रक्रिया के लिए उन्होंने दस दिनों का समय दिया था और इस अवधि में ही ट्रांसफर-पोस्टिंग का निर्देश दिया था.
ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर डीजीपी ने फिर एक आदेश जारी किया है. जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी पुलिस पदाधिकारी या कर्मी की तैनाती उसके गृह जिले में नहीं की जाएगी. जिस भी जिले में किसी पदाधिकारी ने पहले काम कर लिया है उनकी तैनाती उस जिले में फिर से नहीं की जाएगी. यानी अब नयी पोस्टिंग नये जिले में की जाएगी. जहां पहले कभी तैनाती नहीं हुई हो.
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अवधि की गणना इस तर्ज पर की जाएगी कि अगर अलग-अलग दो या अधिक कार्यकाल में कर्मी की तैनाती हुई है तो पूरे अवधि को काउंट किया जाएगा. सभी कार्यकाल को मिलाकर अवधि की गणना होगी. वहीं अगर कोई कर्मी अलग-अलग रैंक यानी सिपाही, एएसआई या दारोगा रैंक को मिलाकर अलग- अलग अवधि में काम किये हैं तो सभी रैंक के कार्यकाल को मिलाकर उस जिले में कर्मी के तैनाती की अवधि की गणना होगी.
Published By: Thakur Shaktilochan