पटना : शिक्षा विभाग ने 90 हजार से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया स्थगित कर दी है. हालांकि, आवेदन की प्रक्रिया जारी रहेगी. हाल ही में पटना हाइकोर्ट द्वारा दिये गये आदेश के मद्देनजर विभाग ने बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की. इसके मुताबिक 14 जुलाई के बाद के शेड्यूल पर रोक लगा दी गयी है. साथ ही कहा गया है कि 14 जुलाई तक 18 माह का डीएलएड करने वाले और टीइटी या सीटीइटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन लिये जायेंगे.
इसके आगे की प्रक्रिया अगले आदेश तक स्थगित रखी जायेगी. शिक्षा विभाग के उपसचिव अरशद फिरोज की ओर से अधिसूचना में कहा गया है कि हाइकोर्ट से स्पष्ट आदेश मिलने के बाद ही नियोजन प्रक्रिया की अगली कार्रवाई शुरू की जायेगी. मालूम हो नीरज कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार और हरे राम कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार के मामले में हाइकोर्ट ने अंतिम चयन सूची पर तब तक के लिए रोक लगा दी है, जब तक कि इस मामले में आये मुद्दों पर स्पष्ट आदेश न हो जाये.
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि 17 दिसंबर, 2019 को आदेश में कहा गया था कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में दो वर्षीय डीएलएड अभ्यर्थियों का नियोजन किया जाये. यदि डीएलएड अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, तो बीएड वालों को मौका दिया जाये. साथ ही आदेश था कि कक्षा एक से पांच तक के लिए डीएलएड व बीएड दोनों प्रकार के प्रशिक्षित शिक्षकों की वरीयता सूची अलग-अलग तैयार की जाये. इसी प्रकार मेधा सूची से जुड़ा आदेश जारी किया गया था, लेकिन उसे तैयार करने पर हाइकोर्ट ने रोक लगा रखी है. फिलहाल शिक्षा विभाग ने हाइकोर्ट के दोनों आदेशों के अनुपालन में 17 दिसंबर, 2019 से संबंधित नियोजन प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी है.