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Bihar Sarkari Naukri: बिहार के इस विभाग में 1825 पद खाली, मंत्री ने जल्द भर्ती के दिए निर्देश

Bihar Sarkari Naukri: बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने विभाग में रिक्त 1825 पदों पर जल्द बहाली करने का निर्देश दिया है.

Bihar Sarkari Naukri: बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में विभिन्न सेवाओं के लिए 1825 पद रिक्त हैं. इन पदों पर जल्द से जल्द बहाली की प्रक्रिया पूर्ण कराने की पहल करने का विभाग के मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि आमजनों से संबंधित योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए बाहरी स्रोत के माध्यम से आवश्यक मानव बल की कमी दूर करें. आवश्यकतानुसार संविदा आधारित पदों का यथाशीघ्र सृजन करें. मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने यह बातें अरण्य भवन स्थित कार्यालय कक्ष में विभाग में रिक्तियों की समीक्षा बैठक के दौरान कहीं.

विभाग में 3644 पद हैं स्वीकृत

समीक्षा में मंत्री डॉ प्रेम कुमार को जानकारी दी गई कि विभाग में 3644 स्वीकृत पद हैं. इनमें वनों के क्षेत्र पदाधिकारी- 156, वनपाल – 614, वनरक्षी-2375, निम्नवर्गीय लिपिक -176, उच्च वर्गीय लिपिक -87, प्रधान लिपिक- 45, सहायक प्रशासी पदाधिकारी- 11, आशुलिपिक- 35, अमीन-40, प्रारूपक-16 और चालक- 89 स्वीकृत बल हैं.

इन पदों पर कार्यरत हैं कर्मचारी

स्वीकृत पदों के विरूद्ध वर्तमान में 1843 पदों पर अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं. इनमें वनों के क्षेत्र पदाधिकारी- 105, वनपाल- 268, वनरक्षी- 1262, निम्नवर्गीय लिपिक- 109, उच्च वर्गीय लिपिक- 41, प्रधान लिपिक- 20, सहायक प्रशासी पदाधिकारी- 08, आशुलिपिक- 01, अमीन-22 और चालक-7 कार्यरत हैं. इसके अलावा 1825 पद रिक्त हैं. इनमें वनों के क्षेत्र पदाधिकारी-51, वनपाल-346, वनरक्षी-1113, निम्नवर्गीय लिपिक-67, उच्च वर्गीय लिपिक-46, प्रधान लिपिक-46, सहायक प्रशासी पदाधिकारी-3, आशुलिपिक-37, अमीन-18, प्रारूपक-16, चालक 82 के पद शामिल हैं.

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रोस्टर क्लीयरेंस की हो रही कार्रवाई

मंत्री डॉ प्रेम कुमार को जानकारी दी गई कि वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल, वनरक्षी, निम्नवर्गीय लिपिक, आशुलिपिक और अमीन के नियुक्ति हेतु संशोधित रोस्टर क्लीयरेंस की कार्रवाई की जा रही है. वर्तमान में वाहन चालक के पद पर नियुक्ति के लिए 57 सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हुई है. सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच करायी गयी है. इस मामले में उच्च न्यायालय, पटना ने तत्काल चालकों की नुियक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सुनवाई की अगली तिथि 24.10.2024 निर्धारित की है.

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