Bihar Teacher Transfer: सिर्फ इन शिक्षकों को ट्रांसफर-पोस्टिंग में मिलेगी वरीयता, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

Bihar Teacher Transfer: त्योहारी सीजन में बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है. काफी लंबे वक्त से ट्रांसफर निति का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए रास्ता साफ हो गया है.

By Paritosh Shahi | October 7, 2024 8:41 PM
an image

Bihar Teacher Transfer: शिक्षक पति-पत्नी या बच्चों को कैंसर हो तो ट्रांसफर विकल्प के पंचायत,नगर निकाय,प्रखंड,अनुमंडल और जिला में किया जा सकता है, जबकि उनके स्वयं के गृह पंचायत व नगर निकाय और पति के गृह पंचायत व नगर निकाय के साथ-साथ वर्तमान पदस्थापन के पंचायत व नगर निकाय में ट्रांसफर नहीं किया जायेगा.
दिव्यांगता-दृष्टि,बाधित,मूक,अस्थि दिव्यांग के शिक्षक पति-पत्नी या बच्चों को कैंसर हो, तो ट्रांसफर विकल्प के पंचायत,नगर निकाय,प्रखंड,अनुमंडल और जिला में किया जा सकता है, जबकि उनके स्वयं के गृह पंचायत व नगर निकाय और पति के गृह पंचायत व नगर निकाय के साथ-साथ वर्तमान पदस्थापन के पंचायत व नगर निकाय में ट्रांसफर नहीं किया जायेगा.

शिक्षिका

विधवा व परित्यक्त शिक्षिका का ट्रांसफर विकल्प के पंचायत,नगर निकाय,प्रखंड,अनुमंडल और जिला में किया जा सकता है, जबकि उनके स्वयं के गृह पंचायत व नगर निकाय और पति के गृह पंचायत व नगर निकाय के साथ-साथ वर्तमान पदस्थापन के पंचायत व नगर निकाय में ट्रांसफर नहीं किया जायेगा.

पति के आधार पर

शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर ट्रांसफर विकल्प के पंचायत,नगर निकाय,प्रखंड,अनुमंडल और जिला में किया जा सकता है, जबकि उनके स्वयं के गृह पंचायत व नगर निकाय और पति के गृह पंचायत व नगर निकाय के साथ-साथ वर्तमान पदस्थापन के पंचायत व नगर निकाय में ट्रांसफर नहीं किया जायेगा.

पुरुष शिक्षक

पुरुष शिक्षक का ट्रांसफर,जिला के दिये गये विकल्प के आधार पर केवल गृह अनुमंडल को छोड़कर सभी जगह किया जा सकेगा.

इसे भी पढ़ें: B.Ed Exam: इस दिन शुरू होगी बीएड व पीजी की परीक्षाएं, 19 अक्टूबर तक भरा जायेगा फॉर्म

बिहार को मिलने वाला है एक और टाइगर रिजर्व और जू, पटना, गया, व मुजफ्फरपुर के लिए भी स्पेशल प्लान

Exit mobile version