Bihar Teacher Transfer: सरकार का नया आदेश, शिक्षक स्थानांतरण के लिए करें ऑन लाइन आवेदन
Bihar Teacher Transfer सरकारी स्कूलों के ऐसे शिक्षक जो विशेष समस्याओं से पीड़ित हैं, वह एक दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं.
Bihar Teacher Transfer बिहार सरकार ने गुरुवार को शिक्षकों को तबादले से संबंधित नया आदेश जारी किया है. इसमें गंभीर बीमारी या समस्या से ग्रसित शिक्षकों को तबादले के लिए आवेदन देने के निर्देश दिये गये हैं. शिक्षा विभाग की ओर से जारी ताजा आदेश में कहा गया कि सरकारी स्कूलों के ऐसे शिक्षक जो विशेष समस्याओं से पीड़ित हैं, वह एक दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं. शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों से कहा है कि वह ई-शिक्षा कोष पर इस संदर्भ में नये सिरे से ऑन लाइन आवेदन करें.
प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है.गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि स्थानांतरण नीति के मद्देनजर शिक्षकों की तरफ से स्थानांतरण के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अभी तक प्राप्त आवेदनों पर अब किसी तरह का विचार नहीं किया जायेगा. ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अब तक ऑन लाइन स्थानांतरण/ पदस्थापन के लिए समर्पित सभी आवेदन रद्द समझे जायेंगे.
आधिकारिक जानकारी के अनुसार सात से 22 नवंबर के बीच स्थानांतरण नीति के अनुसार ऑन लाइन आवेदन मांगे गये थे. इस दौरान करीब 1.36 लाख आवेदन आये थे. चूंकि शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण की समूची प्रक्रिया स्थगित कर दी है. इसलिए उन आवेदनों का अब कोई मायने नहीं रह गया है. गुरुवार को शिक्षा विभाग के इस आदेश ने यह बात आधिकारिक आदेश जारी कर स्थिति स्पष्ट कर दी है.
विशेष समस्या का दायरा नहीं है परिभाषित
शिक्षा विभाग के ताजा आदेश में शिक्षकों के विशेष समस्या को परिभाषित नहीं किया गया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गयाहै कि कुछ शिक्षक विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं. ऐसे शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर नये सिरे से आवेदन की सलाह दी गयी है.
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