Bihar: बिहार में राजस्व कर्मचारियों का होगा अनिवार्य तबादला, जानें क्या बना नया मानक

Bihar: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व कर्मचारियों का अनिवार्य तबादला करने का फैसला किया है. विभाग ने प्रशासनिक आधार पर तबादले में पांच वर्ष की सीमा शिथिल कर दी गई है.

By Ashish Jha | June 11, 2024 7:11 AM

Bihar: पटना. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की कार्यप्रणाली को और बेहतर करने के लिए राजस्व कर्मचारियों का अनिवार्य तबादला करने का विभाग ने फैसला किया है. विभाग ने प्रशासनिक आधार पर तबादले में पांच वर्ष की सीमा शिथिल कर दी गई है. अगले एक माह के अंदर एक ही स्थान पर लंबे समय से पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों का अनिवार्य तबादला होगा. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सोमवार को यह आदेश दिया है. उन्होंने जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा है कि वे अपनी निगरानी में इस आदेश को लागू करें.

शहरी क्षेत्रों में दो वर्षों से ज्यादा समय से तैनात

जिलाधिकारी को लिखे पत्र में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा है कि कोई राजस्व कर्मचारी पांच वर्षों से अधिक समय से एक अंचल में तैनात हैं, तो उनका तबादला निश्चित रूप से दूसरे अंचलों में किया जाए. शहरी क्षेत्रों में दो वर्षों से ज्यादा समय से तैनात राजस्व कर्मचारियों को ग्रामीण अंचलों में तैनात करने का आदेश दिया गया है. नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों को शहरी क्षेत्र माना गया है.

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तीन साल पहले भी हुई थी कोशिश

पत्र में कहा गया है कि जिलाधिकारी इस आदेश को शत प्रतिशत लागू करें. शारीरिक रूप से अशक्त कर्मचारियों को इसमें थोड़ी राहत दी गई है. ऐसे कर्मियों को एक हलका से दूसरे हलका में तबादला करने का विकल्प दिया गया है. ऐसे में अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंदर पांच साल से कम अवधि वाले राजस्व कर्मचारियों का भी तबादला किया जाएगा. हालांकि तीन साल पहले भी राजस्व कर्मचारियों के तबादले का आदेश दिया गया था. लेकिन, प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे स्थगित कर दिया गया था.

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