बिहार में गाड़ी चलाने वाले नाबालिग बच्चों की धरपकड़ होगी शुरू, 25000 जुर्माने के साथ यह सजा भी मिलेगी…

बिहार में अब वाहन चलाने वाले नाबालिग बच्चों की धरपकड़ शुरू होगी. अगर आपके बच्चे वाहन चलाते पकड़े जाएंगे तो जुर्माना अभिभावक को भरना पड़ेगा. जानिए क्या है नियम...

By ThakurShaktilochan Sandilya | November 16, 2024 8:48 AM
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बिहार में अगर आपके बच्चे नाबालिग हैं और किसी भी तरह के वाहन को चलाने की आजादी आपने उन्हें दे रखी है तो अब जरा सतर्क हो जाइए. क्योंकि आपके बच्चों के ये शौक अब आप पर भी भारी पड़ जाएंगे. एक तरफ जहां आपको 25 हजार रुपए का मोटा जुर्माना भरना पड़ेगा तो दूसरी तरफ वाहन चलाते पकड़ाए नाबालिग बच्चे पर केस भी दर्ज होगा. इतना ही नहीं, बल्कि उस वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा. परिवहन विभाग अब इसे लेकर बेहद गंभीर है और तमाम जिलों को निर्देश जारी किया गया है.

हर जिले में बनेगी एक टीम, बच्चे की गलती अभिभावक को पड़ेगी भारी

परिवहन विभाग ने नाबालिग वाहन चालकों पर सख्ती करने के लिए हर जिलों को चलंत टीम गठित करने का निर्देश दिया है. विभागीय समीक्षा बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है कि नाबालिग वाहन चालकों पर अंकुश लगाया जाये. इसके लिए जिलों में जागरूकता अभियान चलाया जाये. विभाग के मुताबिक नाबालिग ड्राइविंग करते पकड़े गये, तो दोषी अभिभावक भी होंगे और नाबालिग के अतिरिक्त अभिभावक को भी 25 हजार रुपये जुर्माना देना होगा. साथ ही , वाहन चलाने पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में मामला दर्ज होगा और मोटर व्हीकल का निबंधन रद्द होगा.

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राज्य भर में चलेगा अभियान, स्कूल-कॉलेजों के बाहर होगी जांच

विभाग के आदेश के मुताबिक स्कूल-कॉलेज, मॉल और सिनेमा हॉल के बाहर नियमित अभियान चलाया जायेगा. इस अभियान में परिवहन और यातायात पुलिस की टीम शामिल होगी, ताकि नाबालिग वाहन चालकों को पकड़ा जा सकें. विभाग ने सभी डीटीओ को आदेश दिया है कि वह स्कूल प्रशासन को पत्र भेजकर वाहन लेकर आने वाले बच्चों के अभिभावकों को नोटिस करें, स्कूल में कोई छात्र-छात्राएं वाहन लेकर नहीं आये. यह सुनिश्चित करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं से ऐसे नाबालिगों को बचाया जा सकें.

यह है नियम…

  • अभिभावक या वाहन स्वामी को 25 हजार रुपये का जुर्माना और तीन साल तक की सजा.
  • वाहन का निबंधन 12 माह तक के लिए रद्द.
  • नाबालिग 25 साल की उम्र तक नहीं बना पायेंगे लर्निंग या फाइनल लाइसेंस .
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