Bihar Unlock 4.0 Guidelines : पटना : केंद्र सरकार द्वारा जारी नये आदेशों को बिहार सरकार ने 30 सितंबर तक लागू तक के लिए लागू कर दिया है. मालूम हो कि बिहार में रविवार को अनलॉक-3 की सीमा समाप्त हो गयी. बिहार सरकार के गृह मंत्रालय ने सभी विभागों और सभी अधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया है.
केंद्र द्वारा लागू किये गये अनलॉक- 4 के नियम 30 सितंबर तक प्रभावी रहेंगे. इसके तहत राज्य या इससे बाहर आने-जाने पर कोई रोक नहीं है. हालांकि, 21 सितंबर से किसी भी सामाजिक, अकादमिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेल और मनोरंजन जैसे क्षेत्रोंको अधिकतम 100 लोगों की मौजूदगी में चालू किया जा सकेगा.
नयी गाइडलाइन के तहत शादी समारोह और अंतिम संस्कार के दौरान बने नियमों में बदलाव किया गया है. 21 सितंबर से शादी में 50 लोगों की जगह अब 100 लोग शामिल हो सकते हैं. वहीं, अंतिम संस्कार में भी 20 के बदले 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गयी है. 20 सितंबर तक इसमें कोई बदलाव लागू नहीं होगा.
अनलॉक -4 की गाइडलाइन के तहत अभी स्कूल-कॉलेजों को फिलहाल बंद रखने का ही फैसला लिया गया है. हालांकि, 21 सितंबर से ऑनलाइन क्लास के लिए शिक्षण संस्थान अपने 50 प्रतिशत शिक्षक और कर्मचारियों को बुला सकते हैं. वहीं, कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक के छात्रों को शैक्षणिक सलाह के लिए स्कूल जाने की छूट दी गयी है. लेकिन, उन्हें इसके लिए अपने अभिभावक से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा.
नयी गाइडलाइन के तहत सिनेमा हॉल, पार्क, स्वीमिंग पूल, थिएटर को बंद ही रखने का फैसला लिया गया है. 21 सितंबर से ओपन एयर थियेटर चालू किये जा सकेंगे. वहीं, कंटेनमेंट जोन में भी कोई रियायत नहीं दी गयी है. यहां पहले की तरह ही सारी पाबंदी लागू रहेगी.