बिहार में कोरोना संक्रमण के गहराते संकट को देख सूबे की नीतीश सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया है. इस दौरान प्रशासन इसे सख्ती से लागू कराने में जुटी है. वहीं परिवहन विभाग ने राज्य में जारी लॉकडाउन में बिना अनुमति वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश जारी कर दिया है. अब नियमों का उल्लंघन कर बिना परमिट सड़क पर पकड़े गए वाहनों से जुर्माना वसूला जाएगा.
बता दें कि मोटरवाहन अधिनियम की कानूनी धारा के तहत सरकारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर 2000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. परिवहन विभाग ने पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि लॉकडाउन के दौरान जिन गाड़ियों को चलने की अनुमति नहीं दी गई है उनसे कड़ाई से इन नियमों का पालन कराएं. उनके परिचालन पर हर हाल में रोक लगाने का निर्देश दिया गया.
नए निर्देशों के तहत, सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों और जिला स्तर पर एमबीबीएस डिग्रीधारी डॉक्टरों के नियोजन के लिए इंटरव्यू में आने-जाने की अनुमति दी गई है. वहीं मछली व पशुचारा के लिए उपयोग में लाए जाने वाले परिवहनों पर भी रोक नहीं लगेगी. वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के आधा ही उपयोग की अनुमति दी गई है.
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रेल व फ्लाईट से और लंबी दूरी की यात्रा करने वालों व मान्य सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति दी गई है. वहीं अनुमान्य कार्यों से जुड़े कार्यालयों के सरकारी वाहन को भी अनुमति दी गई है. वैसे निजी वाहन जिसे जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य के लिए ई-पास निर्गत है, उन्हे चलने की अनुमति रहेगी.
सभी प्रकार के मालवाहक वाहन व वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज या ट्रेन के यात्री सफर कर रहे हों और उनके पास टिकट हो, वैसे वाहनों को चलने की अनुमति दी गई है. सरकारी सेवकों व अन्य मान्य सेवाओं के निजी वाहनों को भी नहीं रोका जाएगा. बिहार लॉकडाउन के दौरान में सड़क पर बिना अनुमति गाड़ी लेकर निकलने पर लगेगा जुर्माना तथा News in Hindi से अपडेट के लिए बने रहें।
POSTED BY: Thakur Shaktilochan