पटना : सरकार ने आवश्यक सेवाओं के दायरे को विस्तार दे दिया है. लॉकडाउन के दौरान अब मोटरसाइकिल – कार ट्रैक्टर आदि छोटे वाहनों के शोरुम भी खुलेंगे. इसके साथ ही चार पहिया – दो पहिया वाहनों की बिक्री का रास्ता साफ हो गया है. इन वाहनों की मरम्मत से जुड़े गैराज आदि को भी छूट मिल गयी है. सरकार के गृह विभाग ने रविवार को आदेश जारी कर आटोमोबाइल के क्षेत्र को मिली छूट को लेकर सभी प्रकार का संशय दूर कर दिया.
छह मई को जारी आदेश में आटोमोबाइल, स्पेयर पाटर्स की दुकानें एक दिन छोड़कर तथा गैराज और वर्कशॉप आदि प्रतिदिन खोले जाने की अनुमति दी गयी थी. शोरूम और सभी वाहनों का जिक्र न होने से स्थानीय प्रशासन में संशय बना हुआ था. कई जिलों में इनका बाजार बंद कराने की सूचनाएं सरकार तक पहुंची थीं. व्यापारिक प्रतिनिधियों ने भी सरकार से समग्र आदेश जारी करने का अनुरोध किया था. गृह विभाग ने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि छह मई के आदेश में व्यवसायिक गतिविधियों को छूट थी उसके अतिरिक्त यह छूट है. चार पहिया, दो पहिया वाहनों एवं ट्रैक्टर आदि वाहन की बिक्री के शोरूम और मरम्मत की दुकान- गैराज आदि प्रतिष्ठान खोले जायेंगे. गृह विभाग के इस आदेश के आलोक में डीएम अपने स्तर से आदेश करेंगे. छह मई को आदेश में आटोमोबाइल क्षेत्र के कारोबार में आटोमोबाइल्स, टायर ट्यूब, लुब्रीकेंट की दुकान, मोटर वाहन, मोटर साइकिल, स्कूटर आदि सभी वाहनों की मरम्मत करने वाली दुकान, आटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, गैराज और वर्कशॉप खोलने की अनुमति दी गयी थी.