Bihar: BJP विधायक राजकिशोर केसरी हत्याकांड की दोषी रुपम पाठक पैरोल पर रिहा, MLA के पेट में घोंपा था चाकू

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के भाजपा विधायक राजकिशोर केसरी हत्याकांड की दोषी रुपम पाठक को पैरोल पर रिहा कर दिया है. रुपम पाठक ने विधायक के पेट में चाकू घोंपकर हत्या की थी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 2, 2022 2:18 PM

बिहार के पूर्णिया से भाजपा विधायक रहे राजकिशोर केसरी हत्याकांड में दोषी रूपम पाठक को पैरोल पर रिहा कर दिया गया है. रुपम पाठक को पैरोल पर रिहा किया गया है. 2011 में विधायक को चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में रुपम पाठक को सीबीआई की विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी.रूपम पाठक, लंबे समय के बाद यह नाम फिर एकबार सुर्खियों में है.

दरअसल, रुपम पाठक भाजपा के विधायक रहे राजकिशोर केसरी की हत्या के आरोप में जेल में सजा काट रही हैं. यह वाक्या 11 साल पहले का है जब जनवरी 2011 में पूर्णिया के खजांची हाट थाना क्षेत्र में विधायक की हत्या चाकू मारकर कर दी गयी थी. यह हत्याकांड काफी चर्चित रहा और इसका काफी विरोध भी हुआ था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हत्याकांड में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. उम्रकैद की सजा काट रही रुपम पाठक को बेटी की शादी के नाम पर 15 दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल पर रिहा किया है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, रुपम पाठक नामक महिला तब सुर्खियों में आई जब इसने पूर्णिया के विधायक राज किशोर केसरी की हत्या उस समय चाकू मारकर कर दी जब विधायक अपने आवास पर समर्थकों के साथ बैठे थे. कहा जाता है कि रुपम पाठक चादर लपेटकर आई थी और विधायक को कुछ बात कहने के बहाने वहां से बगल ले गयी और अचानक चाकू उनके पेट में घोंप दिया. अस्पताल में भर्ती कराने के बाद भी उनकी जान नहीं बच सकी थी.

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विधायक हत्याकांड की दोषी रुपम पाठक ने हत्या को लेकर सनसनीखेज आरोप भी लगाए थे. वहीं विधायक को चाकू मारने वाली रुपम पाठक को मौके पर लोगों ने घेर लिया था और पिटाई भी की थी. पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश किया था. सीबीआई अदालत ने दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. हाईकोर्ट से एकबार जमानत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहले जमानत खारिज कर दिया था.

Posted By: Thakur Shaktilochan

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