सप्ताह में तीन दिन किताबों की दुकानें भी खुलेंगी

पटना जिले में अब सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को किताबों की दुकानें भी खुलेंगी. लेकिन, उन्हीं दुकानों को खोलने की इजाजत दी गयी है, जो शॉप्स एंड इस्टेबिलिस्मेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगे. अन्य दुकानों को अवैध माना जायेगा. फिलहाल ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण साम्रगी, हार्डवेयर अन्य दुकानों को खोलने की इजाजत थी.

By Prabhat Khabar News Desk | May 14, 2020 3:59 PM

पटना : पटना जिले में अब सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को किताबों की दुकानें भी खुलेंगी. लेकिन, उन्हीं दुकानों को खोलने की इजाजत दी गयी है, जो शॉप्स एंड इस्टेबिलिस्मेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगे. अन्य दुकानों को अवैध माना जायेगा. फिलहाल ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण साम्रगी, हार्डवेयर अन्य दुकानों को खोलने की इजाजत थी.

इस शुक्रवार से किताबों की दुकान को दुकानदार खोल सकते हैं. हालांकि, इन दुकानों को छह बजे शाम के बाद नहीं खोलना है. इसकी पुष्टि करते हुए डीएम कुमार रवि ने बताया कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व अन्य नियमों का पालन करना होगा. इन नियमों के पालन में लापरवाही करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी़ रेस्टोरेंट कर सकते हैं भोजन की होम डिलिवरीपटना जिले में रेस्टोरेंट भोजन की होम डिलिवरी कर सकते हैं. खाना बनाने और घर-घर पहुंचाने की इजाजत डीएम कुमार रवि ने दे दी है. हालांकि, रेस्टोरेंट के अंदर बैठा कर खाना खिलाने की इजाजत नहीं होगी.

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