संवाददाता, पटना : पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी करार दिये गये और उम्रकैद की सजा पाये पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला व मंटू तिवारी ने बुधवार को पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया. सरेंडर करने के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों को सजा भुगतने के लिए पटना के बेऊर जेल भेज दिया.दोपहर करीब दो बजे पटना के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-3 के प्रभारी न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद की अदालत में अपने वकीलों सुनील कुमार और शैलेश कुमार सिंह के माध्यम से आत्मसमर्पण करते हुए मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी ने न्यायिक सुरक्षा में लिये जाने की प्रार्थना की. इनकी ओर से अलग-अलग दाखिल आवेदन पर सुनवाई के बाद अदालत ने उनको न्यायिक हिरासत में लेने की घोषणा की. इसके बाद सजा भुगतने के लिए पटना के आदर्श केंद्रीय कारागार बेऊर भेजने का आदेश दिया.
सु्प्रीम कोर्ट ने दोनों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी
गौरतलब है कि 13 जून, 1998 को पटना के इंदिरा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के परिसर में तत्कालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बृज बिहारी प्रसाद और उनके बॉडीगार्ड लक्ष्मेश्वर साह की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में तीन अक्टूबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को निचली अदालत से हुई उम्रकैद की सजा को बहाल रखा था और बाकी अन्य को बरी कर दिया था. साथ ही इन दोनों को 15 दिनों के अंदर सत्र न्यायालय में सरेंडर करने के लिए कहा था.मुन्ना बोले-कोर्ट का करते हैं सम्मान
इसके पहले कोर्ट परिसर के बाहर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे मुन्ना शुक्ला ने संवाददाताओं से कहा कि वह अदालत का सम्मान करते हैं. यह पूछे जाने पर कि वह अपील याचिका दायर करेंगे, उन्होंने कहा कि वह हर संभव कानूनी अपील करेंगे. दूसरे आरोपित मंटू तिवारी ने कहा कि उसके साथ अन्याय हुआ है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है