बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अब करा सकेगी ऑनलाइन परीक्षा

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अब अपनी कोई भी परीक्षा ऑनलाइन आयोजित कर सकेगा. विधानमंडल के दोनों सदनों ने परीक्षा समिति को यह अधिकार प्रदान कर दिया.

By Prabhat Khabar News Desk | July 25, 2024 1:12 AM

विधान परिषद में पारित हुए नगरपालिका (संशोधन), विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक संवाददाता, पटना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अब अपनी कोई भी परीक्षा ऑनलाइन आयोजित कर सकेगा. विधानमंडल के दोनों सदनों ने परीक्षा समिति को यह अधिकार प्रदान कर दिया. बुधवार को विधान परिषद में भी यह संशोधन विधेयक पारित हो गया. इसके एक दिन पहले मंगलवार को विधानसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया था. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक पेश कर बताया कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए विद्यालय परीक्षा समिति को जरूरी अधिकार दिये जायेंगे. यह परीक्षा घर में बैठकर नहीं होगी, बल्कि सेंटर पर जाकर परीक्षा देनी होगी. इसमें तकनीक का इस्तेमाल कर कदाचारमुक्त परीक्षा होगी. इसका सभी छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा.इसके साथ ही विधान परिषद में बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2024 और बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2024 भी पारित कर दिये गये. इनमें से बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2024 लागू होने के बाद सीधे जनता के माध्यम से निर्वाचित नगर निगमों के मेयर-डिप्टी मेयर और नगर परिषद व नगर पंचायतों के मुख्य पार्षद-उप मुख्य पार्षद के विरुद्ध उनके पूरे पांच साल के कार्यकाल के दौरान अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा. निर्वाचन के दो साल बाद उनके खिलाफ लाये जा सकने वाले इससे संबंधित प्रावधान को बिहार नगरपालिका अधिनियम से विलोपित कर दिया गया है. नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने यह विधेयक पेश किया था. इसके साथ ही बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) व विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद की पटल पर रखा. उन्होंने कहा कि सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में अब विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से ही शिक्षकों की नियुक्ति होगी. इस समय विश्वविद्यालय सेवा आयोग को बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 व पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के तहत संचालित विश्वविद्यालयों व काॅलेजों में ही शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार है. इसीलिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम 2017 में संशोधन करना आवश्यक था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version