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बिहार के सरकारी स्कूलों की नहीं बदली टाइमिंग, शिक्षा विभाग ने जारी किया पत्र

केके पाठक के विभाग द्वारा बुधवार को एक अधिसूचना जारी की गई है. जिसके मुताबिक अब शिक्षकों के स्कूल आने और जाने के समय में बदलाव किया गया है. इसके साथ ही नई समय सारिणी भी जारी की गई है.

बिहार शिक्षा विभाग से शिक्षकों के लिए अच्छी खबर आई है. विधानमंडल में विधायकों द्वारा जतायी गयी नाराजगी के बाद आखिरकार केके पाठक के विभाग ने स्कूलों की समय सारिणी में बदलाव कर दिया है. प्रदेश के करीब 80 हजार सरकारी स्कूलों में शिक्षक अब पौने दस बजे स्कूल पहुंचेंगे. वहीं शाम 4:15 बजे स्कूल बंद होने के बाद वह अपने घर चले जायेंगे. इसका मतलब है कि शिक्षक अब पुराने समय से 45 मिनट पहले घर जा सकेंगे. लंबे समय से शिक्षक अपने आगमन और प्रस्थान के समय को लेकर स्पष्ट आदेश का इंतजार कर रहे थे. शिक्षा विभाग ने बुधवार को इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है.

अब शनिवार को होगा हाफ डे

माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव द्वार जारी अधिसूचना के अनुसार गुरुवार को 29 फरवरी से शिक्षक अब पौने दस बजे स्कूल पहुंचेंगे और सवा चार बजे तक स्कूल में पढ़ायेंगे. इसके बाद छात्रों को छुट्टी कर दी जाएगी. वहीं, शिक्षकों द्वारा शाम चार बजे से सवा चार बजे तक पाठ टीका लेखन और अन्य कार्यों का निष्पादन किया जायेगा. शाम 4.15 बजे विद्यालय बंद हो जायेंगे. अधिसूचना में सबसे खास बात यह है कि अब राज्य के सरकारी स्कूलों में शनिवार को दो बजे तक हाफ डे रहेगा.

10.30 से 4 बजे तक चलेंगी कक्षाएं

नई अधिसूचना के मुताबिक अब सुबह 10 बजे से 10.30 बजे तक चेतना सत्र चलेगा. इसके बाद 10.30 बजे से 11.20 बजे तक पहली घंटी हाजिरी सहित लगेगी. 11.20 बजे से 12 बजे तक दूसरी घंटी, दोपहर 12 बजे से 12.40 बजे तक तीसरी घंटी, 12.40 बजे से 1.20 बजे तक चौथी घंटी, 1:20 से दो बजे तक पांचवीं घंटी लगा करेगी. दो बजे से 2.40 बजे तक छठवीं घंटी , 2.40 बजे से 3.20 बजे तक सातवीं घंटी , 3:20 से चार बजे तक आठवीं घंटी चलेगी. इसके बाद विद्यार्थियों की छुट्टी कर दी जायेगी.

पहले क्या थी स्कूल टाइमिंग

दरअसल 28 नवंबर 2023 को जारी आदेश के बाद से अभी तक शिक्षकों को सुबह नौ बजे स्कूल पहुंचना पड़ रहा था और शाम पांच बजे तक स्कूल में रहना पड़ रहा था. अब 28 नवंबर को जारी किए गए इस आदेश को शिक्षा विभाग द्वारा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है. इसके स्थान पर बुधवार को जारी अधिसूचना प्रभावी कर दी गयी है.

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