बिहार में मोबाइल टावर लगाने और लाइसेंस लेने के नियम में बदलाव, अब इस तरह ले सकेंगे लाइसेंस…

पटना: राज्य में मोबाइल टॉवर लगाने, इसके लाइसेंस लेने से लेकर नियमित शुल्क आदि के नियम बदल गये हैं. नगर विकास व आवास विभाग की ओर से बिहार मोबाइल टॉवर, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और दूर संचार अवसंरचना नियमवाली 2020 की अधिसूचना जारी की गयी है. विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कुल 50 पन्नों में सभी तरह के नियम बताये गये हैं.

By Prabhat Khabar News Desk | August 23, 2020 9:51 AM

पटना: राज्य में मोबाइल टॉवर लगाने, इसके लाइसेंस लेने से लेकर नियमित शुल्क आदि के नियम बदल गये हैं. नगर विकास व आवास विभाग की ओर से बिहार मोबाइल टॉवर, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और दूर संचार अवसंरचना नियमवाली 2020 की अधिसूचना जारी की गयी है. विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कुल 50 पन्नों में सभी तरह के नियम बताये गये हैं.

तय किया गया मानक

राज्य के सुदूर क्षेत्रों से लेकर सभी नगर निकायों में लाइसेंस देने के लिए अधिकृत अधिकारी व मानक तय कर दिया गया है. इसके अलावा किसी तरह के मामलों में शिकायत के लिए जिला स्तरीय दूर संचार समिति, द्वितीय अपीलीय प्राधिकार आदि की व्यवस्था, शिकायत को 30 दिनों में निबटारे का प्रावधान रखा गया है. इसके अलावे नगर विकास व आवास विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय कमेटी का भी गठन कर दिया गया है.

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पांच तरह के प्रावधान

मोबाइल टॉवरों के लाइसेंस लेने संबंधित श्रेणी का वर्गीकरण भी कर दिया गया है. इसमें ग्राउंड बेस के मोबाइल टॉवर, रुफ टॉप टावर व पोल के अलावे सेन ऑन व्हील, माइक्रो संचार उपकरण, आप्टिकल फाइबर केबल व भारतीय टेलीग्राम अधिनियम 1885 के अनुसार अन्य उपकरणों को लगाने में संबंधित परमिट जारी करने का प्रावधान बताया गया है.

15 दिनों के भीतर दस्तावेजों को सुधारने का दिया जायेगा मौका

नये नियमावली में लाइसेंस लेने के लिए आवश्यक पात्रता व संबंधित कागजातों की भी जानकारी दी गयी है. नये नियम में आवेदन जमा करने वाले को 15 दिनों के भीतर दस्तावेजों को सुधारने का मौका दिया जायेगा. इसके अलावा 60 दिनों में लाइसेंस व रद्द होने पर सात दिनों में लिखित सूचना भेजने की जानकारी दी गयी है.

लाइसेंस के लिए शुल्क का निर्धारण

लाइसेंस लेने के लिए मूल्य का निर्धारण भी कर दिया गया है. नगर निगम क्षेत्र में 20 हजार से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दस हजार तक की राशि का भी निर्धारण किया गया है. इसके अलावा आप्टिकल फाइबर के बिछाने के लिए भी गाइड लाइन जारी की गयी है. नगर विकास व आवास विभाग की ओर से अध्यक्षता वाली राज्य दूरसंचार समिति कार्य योजना को मंजूरी दी जायेगी. इसके लिए जिला कार्य योजना को भी सत्यापित करना चाहिए.

Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya

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