पटना. पटना नगर निगम को चेक के माध्यम से भुगतान करने वाले 99 बकायेदारों के चेक बाउंस हो चुके हैं. इन सभी बकायेदारों को पटना नगर निगम की तरफ से लीगल नोटिस भेजा जा रहा है. लगभग 42 लाख की राशि चेक के माध्यम से लोगों द्वारा जमा की गयी थी, जो बाउंस कर चुकी है. इन बकायेदारों द्वारा 31 मार्च तक राशि जमा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी. 31 मार्च तक संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने पर लोगों को 1.5 फीसदी की पेनल्टी अतिरिक्त देनी होगी. मालूम हो कि इस वित्तीय वर्ष में 23 मार्च तक लोगों ने 102 करोड़ होल्डिंग टैक्स और कचरा शुल्क के रूप में जमा किया था.
अवकाश के दिन भी कर सकते हैं कर का भुगतान :
अवकाश के दिन भी नगर निगम कर्मी वार्डों में टैक्स कलेक्शन के लिए जा रहे हैं. साथ ही लोगों की सहूलियत के लिए रविवार व अवकाश के दिन भी पटना नगर निगम के सभी काउंटर खुले हैं, ताकि वे छुट्टी के दिन भी संपत्ति कर का भुगतान कर सकें. 31 मार्च तक प्रत्येक रविवार व सामान्य अवकाश के दिन भी यह सेवा जारी रहेगी.
टोल फ्री नंबर 155304 पर कर सकते हैं संपर्क
संपत्ति कर के निर्धारण या पुनर्निधारण के लिए शहरवासी निगम द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 155304 पर कॉल करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं. स्लॉट बुक कराए जाने के बाद पटना नगर निगम की टीम उनके घर-प्रतिष्ठान पर जाकर कर निर्धारण व पुनर्निधारण का कार्य करेगी.
कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन भुगतान
1.pmc.bihar.gov.in/ के माध्यम से घर बैठे संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं. 2.निगम मुख्यालय व अंचल कार्यालयों में भी जाकर संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं. 3.बोरिंग रोड चौराहा व आयकर गोलंबर के पास संपत्ति कर संग्रहण के लिए विशेष काउंटर की व्यवस्था की गयी है. 4.रोज सुबह सात बजे से सुबह 11 बजे तक सभी वार्डों में टीम जाकर संग्रहण कर रही है. 5.पेटीएम, फोनपे, जीपे व अन्य यूपीआइ से भी संपत्ति कर का कर सकते हैं भुगतान. 6.पोर्टल पर उपलब्ध सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भरकर स्वयं कर निर्धारण व पुनर्निधारण कर सकते हैं. 7.नयी संपत्ति के कर निर्धारण व पुरानी संपत्ति के पुनर्निधारण के लिए टोल फ्री नंबर 155304 पर कॉल कर पटना नगर निगम से संपर्क भी कर सकते हैं.