कोयला व्यापारी का 50 लाख कैश लेकर पहुंचा हैंडलर गिरफ्तार

झारखंड के काेयला काराेबारी पवन ठाकुर के 50 लाख रुपये लेकर पटना पहुंचे हैंडलर बजरंग ठाकुर को शनिवार की रात को आरपीएफ ने पटना जंक्शन के प्लेटफाॅर्म नंबर-1 पर पकड़ लिया.

By Prabhat Khabar News Desk | August 12, 2024 12:15 AM

संवाददाता, पटना

झारखंड के काेयला काराेबारी पवन ठाकुर के 50 लाख रुपये लेकर पटना पहुंचे हैंडलर बजरंग ठाकुर को शनिवार की रात को आरपीएफ ने पटना जंक्शन के प्लेटफाॅर्म नंबर-1 पर पकड़ लिया. आरपीएफ, जीआरपी व आयकर की टीम ने घंटाें देर तक बजरंग से पूछताछ की, तब उसने बताया कि यह रकम पवन ठाकुर की है. जंक्शन से बाहर निकलने के बाद पवन या उसका काेई आदमी फाेन करता, ताे उसे जाकर वह डिलिवरी कर देता. पवन की रकम हैंडलर बजरंग कुमार ठाकुर रांची-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस से रांची से लेकर लाल रंग ट्रॉली में रवाना हुआ और पटना जंक्शन पर शनिवार की रात पहुंचा. मामले की गंभीरता काे देखते हुए आरपीएफ, जीआरपी ने रविवार काे आयकर की टीम काे बुलाया. टीम के सामने की ट्राॅली के लाॅक काे ताेड़ा गया, ताे उसमें 50 लाख कैश था. बताया कि यह रकम पतरातू के रामगढ़ के काेयला काराेबारी पवन ठाकुर की है. हैंडलर भी रामगढ़ का रहने वाला है. पटना जंक्शन जीआरपी थानेदार ने बताया कि आयकर की टीम इस मामले की जांच कर रही है. छापेमारी टीम में आरपीएफ की एसआा इला राय, सिपाही साेनू सिंह यादव व अभिषेक कुमार शामिल थे. पहले कहा- एक यात्री से चोरी की है रकम, बाद में उगला सच पटना जंक्शन प्लेटफार्म नंबर-1 पर उतरने के बाद बजरंग ट्राॅली लेकर फुट ओवरब्रिज से हाेते हुए बाहर निकल रहा था. उसकी गतिविधि काे देख कर आरपीएफ ने उसे राेका और ट्राॅली खाेलने काे कहा, तो उसने कहा कि ट्राॅली लाॅक है. रेल पुलिस का शक और गहरा गया. इसके बाद आरपीएफ ने उससे पूछताछ शुरू की, ताे उसने कहा कि इसमें 50 लाख कैश है, जिसेे मैंने वंदे भारत एक्सप्रेस के एक यात्री की चाेरी की है. बजरंग के पास वंदे भारत एक्सप्रेस का टिकट भी था. पुलिस ने जब ट्रॉली की चोरी की शिकायत के बारे में पता किया, तो कही भी किसी ने ट्रॉली की चोरी की शिकायत नहीं की थी. इसके बाद और पूछताछ की गयी, तो उसने बताया कि झारखंड के कोयला कारोबारी पवन ठाकुर के रुपये हैं. सूत्राें के अनुसार, पवन काे नाेटिस देकर बुलाया गया है. जांच पूरी हाेने के बाद पवन पर पीएमएलए यानी धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज हाे सकता है.

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