बिहार: तकनीकी खराबी मिलने पर कंपनी को वापस लेनी होगी नयी खरीदी हुई गाड़ी, जानें सरकार का नया आदेश
बिहार में नयी गाड़ी खरीदने वालों को अब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से आने वाली परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. बिहार सरकार ने इस तरफ बेहद जरुरी कदम उठाया है और इस बाबत अधिसूचना जारी है. सरकार के आदेशानुसार, अब गाड़ी बनाते समय उसमें कोई तकनीकी खराबी पाये जाने के बाद संबंधित कंपनियों को वह गाड़ी वापस करनी होगी.
बिहार में नयी गाड़ी खरीदने वालों को अब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से आने वाली परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. बिहार सरकार ने इस तरफ बेहद जरुरी कदम उठाया है और इस बाबत अधिसूचना जारी है. सरकार के आदेशानुसार, अब गाड़ी बनाते समय उसमें कोई तकनीकी खराबी पाये जाने के बाद संबंधित कंपनियों को वह गाड़ी वापस करनी होगी.
नयी गाड़ी खरीदने वाले ग्राहकों को अब राहत मिलेगी. दरअसल अक्सर यह शिकायत मिलती रही है कि ग्राहक ने नयी गाड़ी शोरूम से निकाल ली लेकिन उसे उपयोग करने के बाद उन्हें पता चलता था कि गाड़ी में कुछ तकनीकी समस्याएं हैं. ये खराबी गाड़ी बनाने के दौरान होती है. लेकिन जब ये शिकायत लेकर ग्राहक शोरूम जाते तो उन्हें डीलर उन्हें नियमों का हवाला देते और उस खराबी को मरम्मत कर सही करने की बात कहते थे. अब उन्हें गाड़ी वापस लेनी होगी.
नयी गाड़ी खरीदने के बाद उसमें अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मिलता है तो ग्राहक बेहद मायूस और परेशान होते हैं. अब उन्हें मायूस नहीं होना होगा. ना ही नयी गाड़ी में कंपनी की लापरवाही के लिए उन्हें परेशान होना पड़ेगा. पहले ग्राहकों को मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण शोरुम और सर्विस सेंटर का चक्कर काटना होता था. लेकिन उनकी गाड़ी वापस नहीं की जाती थी. बीमा और अन्य तरीके से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की मरम्मत की जाती थी. बिहार में कई लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं.
गौरतलब है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बीते दिनों केंद्र सरकार ने एक संशोधन नियमावली पास की थी. जिसके आलोक में बिहार सरकार ने भी अब आदेश जारी कर दिया हैं.मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने सभी प्रमंडल आयुक्त, जिला पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक, क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकार व अन्य कई अधिकारियों को इस बाबत आदेश जारी किया है.
Posted By: Thakur Shaktilochan