पटना हाइकोर्ट ने पटना- गया – डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य से संबंधित मामले में सोमवार को फिर से सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने हाईवे का निर्माण कर रही कंपनियों से निर्माण कार्य के पूरा हो जाने के संबंध में सवाल किया. जस्टिस सी एस सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ से इस मामले में सुनवाई की. वहीं इस मामले में कोर्ट ने केंद्र व रजी सरकार के साथ एनएचएआई और अन्य सम्बंधित पक्षों को हलफ़नामा दायर करने का निर्देश दिया था. जिसके बाद संबंधित पक्षों ने आज कोर्ट में हलफ़नामा दायर किया है.
31 मार्च तक फेज- 1, 30 जून तक हाईवे
पटना- गया – डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर रही कंपनियों ने सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट को बताया कि हाईवे निर्माण के फेज 1 का अधिकांश काम इसी वर्ष 31 मार्च तक कर लिया जाएगा. कंपनी ने इसके साथ यह भी बताया की राजमार्ग का निर्माण कार्य 30 जून 2023 तक लगभग पूरा कर लिया जाएगा.
वक्त पर कार्य पूरा करने के लिए लगाने होंगे और संसाधन
वहीं याचिककर्ता की तरफ से अधिवक्ता मनीष कुमार ने कोर्ट से कहा कि निर्माण कार्य की रफ्तार को देखते हुए ऐसा लगता है कि तय समय सीमा में हाईवे का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाएगा. उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूरा करने के लिए संसाधनों और कार्य करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाना जरूरी है.
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3 अप्रैल 2023 को अगली सुनवाई
पटना- गया – डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने वाली कंपनी ने इससे पहले भी कोर्ट को बताया था कि 31 मार्च तक फेज 1 का कार्य और 30 जून 2023 तक हाईवे का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा. इस दौरान कोर्ट ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने का निर्देश दिया था. मामले में अगली सुनवाई 3 अप्रैल 2023 को होगी.