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20 जिलों में नियुक्त होंगे एक-एक अवर सचिव स्तर के निबंधक

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने निर्णय लिया है कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (जिला उपभोक्ता फोरम) में आवश्यकतानुसार निबंधकों की नियुक्ति की जायेगी.

-उपभोक्ता विवादों का तेजी से होगा निबटारा – 500 से अधिक लंबित वादों वाले जिले में की जा रही नियुक्तियां -खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जारी किया संकल्प संवादाता, पटना खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने निर्णय लिया है कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (जिला उपभोक्ता फोरम) में आवश्यकतानुसार निबंधकों की नियुक्ति की जायेगी. इस दिशा में अभी तक 20 जिलों में निबंधकों की नियुक्ति के लिए पद सृजित कर दिये गये हैं. यह वह जिले हैं, जहां उपभोक्ताओं के 500 से अधिक केस लंबित हैं. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इसके लिए बाकायदा संकल्प जारी कर दिया है. निबंधकों की यह सारी नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर की जायेंगी. विभाग की तरफ से जारी संकल्प के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से हाल ही में पारित आदेश के क्रम में जिला उपभोक्ता फोरम में निबंधकों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है. नियुक्त किये जाने वाले सभी निबंधक प्रतिनियुक्त भी किये जा सकेंगे. निबंधक के पद पर अवकाशप्राप्त पदाधिकारियों के अलावा सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी. नियुक्त होने वाले इन सभी निबंधकों का अधिकतम स्तर बिहार सरकार के अवर सचिव के स्तर का होगा. उन्हें वेतन लेवल -9 का आरंभिक स्तर 53100 रुपये दिया जायेगा. लंबित वादों की संख्या लगातार 500 से अधिक रहने पर आवश्यकतानुसार उनके अनुबंध को एक-एक साल बढ़ाते हुए 65 साल तक बढ़ाया जा सकेगा. संकल्प के मुताबिक अगर निबंधकों के पद पर नियुक्ति के लिए न्यायिक एवं अन्य सेवाओं के अन्य सेवानिवृत्त पदाधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं , तो दस साल से अधिक अनुभवी अधिवक्ताओं की नियुक्ति भी की जा सकेगी. फिलहाल निबंधकों के जो 20 पद सृजित हैं, उन पर साल में अनुमानित व्यय 1.86 करोड़ रुपये है. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव डॉ एन सरवण कुमार ने इस आशय का संकल्प जारी किया है.

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