बिहार में नहीं लगेगा लॉकडाउन, शाम 6 बजे से लागू हो जाएगा कर्फ्यू, सभी दुकानें शाम 4 बजे के बाद होंगे बंद, जानें पूरी जानकारी
बिहार में कोरोना के बढ़ते खतरे को देख कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक संपन्न हुई. जिसमें कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर कई फैसले लिये गये. इस बैठक में प्रदेश में लॉकडाउन की किसी भी संभावना को खत्म किया गया लेकिन इवनिंग कर्फ्यू लागू करने के फैसले पर मुहर लगाई गई. पूरे बिहार में अब शाम 6 बजे से ही कर्फ्यू लागू किया जाएगा. यानि अब रात्रि कर्फ्यू 9 बजे के बदले शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा. वहीं शाम 4 बजे से ही सारी दुकानें बंद रहेंगी.
बिहार में कोरोना के बढ़ते खतरे को देख कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक संपन्न हुई. जिसमें कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर कई फैसले लिये गये. इस बैठक में प्रदेश में लॉकडाउन की किसी भी संभावना को खत्म किया गया लेकिन इवनिंग कर्फ्यू लागू करने के फैसले पर मुहर लगाई गई. पूरे बिहार में अब शाम 6 बजे से ही कर्फ्यू लागू किया जाएगा. यानि अब रात्रि कर्फ्यू 9 बजे के बदले शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा. वहीं शाम 4 बजे से ही सारी दुकानें बंद रहेंगी.
बिहार में अब शादी समारोह के लिए 50 तो अंतिम संस्कार के लिए केवल 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी. शादी समारोह में डीजे पर रोक लगाई गई है.नई गाइडलाइन्स के अनुसार प्रदेश में सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय में 25 प्रतिशत कर्मी ही उपस्थित होंगे. इसमें आवश्यक सेवाओं से जुड़े दफ्तरों को शामिल नहीं किया गया है. सभी कार्यालय 4 बजे हर हाल में बंद किये जाएंगे व कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रेरित किया जाएगा.
सूबे में पहले की तरह धारा 144 का सख्ती से पालन किया जाएगा. लेकिन कुछ सेवाओं को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है. लेकिन कोरोना गाइडलाइन्स का पालन हर हाल में इन सेवा से जुड़े कर्मियों को भी करना होगा.
-सार्वजनिक परिवहन(50 प्रतिशत सिटिंग क्षमता के अधीन)
-औद्योगिक प्रतिष्ठान
-निर्माण कार्य
– ई- कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां
– स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठान एवं गतिविधियां
-ठेला पर फल/सब्जी की घूम-घूमकर बिक्री
-कृषि व इससे जुड़े कार्य
-रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान पर रात्रि 9 बजे तक TAKE HOME अनुमान्य होगा.
कंटेंनमेंट जोन को लेकर यह तय किया गया कि इसमें पूर्व में राज्य सरकार के दिए गए निदेश के अनुसार व भारत सरकार के द्वारा लागू एडवाजरी के तहत जिला प्रशासन के हाथों में ही सारा फैसला रहेगा. वो जिले की हालत देखते हुए अपने अनुसार कंटेनमेंट जोन का गठन करेंगे. इस दौरान उन्हें कुछ सेवाओं को छोड़कर अन्य पर प्रतिबंध लागू करने का अधिकार दिया गया है.
By: Thakur Shaktilochan