बिहार में कोरोना के संकट को गहराता देख सरकार ने भी सतर्कता में कोई नरमी नहीं बरतने का फैसला लिया है. सूबे में पूर्व की लागू की तमाम पाबंदिया अब आगामी 6 फरवरी तक लागू रहेगी. क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है. यानी नाइट कर्फ्यू से लेकर वो तमाम सख्ती लागू ही रहेगी जो 6 जनवरी से लगाई गयी थी. जानिए बिहार में किन चीजों पर रहेगी रोक और कहां क्या नियम रहेंगे लागू…
पूरे राज्य में अब 6 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाये गये हैं. इसके तहत रात्रि के 10 बजे से सुबह छह बजे तक लोगों का चलना फिरना प्रतिबंधित रहेगा. बता दें कि 6 जनवरी से रात्रि कर्फ्यू प्रदेश में पहले से लागू है. इसे अब 6 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है. सभी दुकानों को 8 बजे के बाद बंद करना होगा. वहीं जनता दरबार भी अभी बंद रहेगा.
नीतीश सरकार ने यह स्प्ष्ट कर दिया है कि स्कूलों के लिए भी नियमों में कोई नरमी नहीं होगी और पहले के तरह ही फैसले जारी रहेंगे. इसके साथ ही मंदिर, जिम और पार्क को भी पूरी तरह 6 फरवरी तक बंद कर दिया गया है.बता दें कि गुरुवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में सरकार ने यह फैसला लिया है. इससे पहले सभी जिलों के डीएम से उनके संबंधित जिलों का हाल और सलाह लिया गया.
कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को 6 फरवरी 2022 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि विशेष सावधानी बरतें एवं सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।
— Nitish Kumar (@NitishKumar) January 20, 2022
क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णयों पर एक नजर…
– पूरे राज्य में 6 फरवरी तक रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा.
– सभी दुकानें रात आठ बजे तक ही खुलेंगी.
– सीएम का जनता का दरबार 6 फरवरी तक बंद रहेगा.
– समाज सुधार अभियान के तहत सभी कार्यक्रम स्थगित रहेंगे.
– स्कूलों व शैक्षणिक संस्थाओं में लगायी पाबंदी पहले की तरह ही जारी रहेंगी.
– मंदिर, जिम और पार्क को भी पूरी तरह 6 फरवरी तक बंद कर दिया गया है.
– सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे. किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा.
– रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे.
– शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी.
– सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी. परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.
– शॉपिंग मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे.
Posted By: Thakur Shaktilochan