बिहार में कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन में हुआ संसोधन, जानें पाबंदियों में क्या हुआ बदलाव
बिहार में कोरोना के खतरे को देखते हुए गुरुवार से सख्ती बढ़ा दी गयी है. सरकार ने जिन दफ्तरों को पाबंदियो से अलग रखा है उस सूची में संशोधन किया है.
बिहार में कोरोना संक्रमण के गहराते संकट को देखते हुए सरकार ने अब पाबंदिया बढ़ा दी है. राज्यभर में गुरुवार रात से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. वहीं दफ्तरों के लिए भी नियम बनाए गये हैं. मंगलवार की शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें पटना समेत सभी जिलों से आयी रिपोर्ट पर मंथन किया गया. बुधवार को एक बार फिर कोर ग्रुप की बैठक हुई और सख्ती बढ़ाने पर फैसला हुआ. सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन्स में गुरुवार को संशोधन किया गया है.
बिहार सरकार के गृह विभाग ने गुरुवार को एक आदेश जारी किया है जिसमें प्रदेश में 6 जनवरी से लागू किये गये गाइडलाइन्स में संसोधन किया गया है. सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय को 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गयी है. ये आदेश 4 जनवरी को जारी किया गया था जिसे 6 जनवरी से लागू होना था. सरकार ने इस गाइडलाइन में कुछ सेवाओं को इस आदेश में छूट दिया था. गुरुवार को इसी सूची में एक और सेवा को जोड़ा गया है.
बिहार सरकार ने 4 नवंबर को आदेश जारी किया तो कुछ सेवाओं से जुड़े दफ्तर को पाबंदी से दूर रखा. इनमें अब निर्वाचन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधयों से जुड़े कार्यालय को भी शामिल किया गया है. यानी अब जिन विभागों पर सख्ती लागू नहीं रहेगी उनमें जिला प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड, कारा, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड को शामिल किया गया है. इसके साथ ही कई अन्य सेवा भी इस सूची में हैं.
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सरकार के आदेशानुसार, इन विभागों पर भी सख्ती लागू नहीं रहेगी जिनमें- स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूर संचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उनसे सम्बन्धित वित्त विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग व निर्वाचन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से सम्बन्धित कार्यालय को शामिल किया गया है. ये सभी यथावत कार्य कर सकेंगे.
Published By: Thakur Shaktilochan