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कोरोना और सामान्य मौत पर परिजन को 2 लाख रुपये की राहत राशि, जानें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का कैसे ले सकते हैं लाभ

कोरोना संक्रमण से मौत होने पर मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत दो लाख रुपये दिया जाता है. यह बीमा राशि मृतक के परिवार (नॉमिनी) को दिया जाता है. अगर मृतक ने जीवित रहते प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बैंक या डाकघर में बीमा कराया होगा तो उनके परिजन को सरकार के इस योजना के तहत राहत राशि दी जाती है. बीमा कंपनी उनके परिवार (नॉमिनी) को दो लाख रुपये देगी. बिहार में इस वक्‍त 72 लाख से अधिक लोग इस बीमा योजना से जुड़े हुए हैं.

कोरोना संक्रमण से मौत होने पर मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत दो लाख रुपये दिया जाता है. यह बीमा राशि मृतक के परिवार (नॉमिनी) को दिया जाता है. अगर मृतक ने जीवित रहते प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बैंक या डाकघर में बीमा कराया होगा तो उनके परिजन को सरकार के इस योजना के तहत राहत राशि दी जाती है. बीमा कंपनी उनके परिवार (नॉमिनी) को दो लाख रुपये देगी. बिहार में इस वक्‍त 72 लाख से अधिक लोग इस बीमा योजना से जुड़े हुए हैं.

केंद्र सरकार ने आदमी तक जीवन बीमा का लाभ पहुंचाने के लिए 9 मई 2015 को पीएमजेजेबीवाइ शुरू की थी. 31 दिसंबर 2020 तक बिहार के 72 लाख 74 हजार लोग इस योजना का लाभ लेने इससे जुड़े. इस योजना का लाभ सामान्‍य और जनधन खाताधारक को भी मिल सकता है. बशर्तें उन्‍होंने पीएमजेजेबीवाइ स्‍कीम के तहत बीमा ले रखा हो. बीमा कवर की अवधि के दौरान अगर बीमाधारक की मौत हो जाती है, तो दो लाख रुपये की राशि उसके परिजनों (नॉमिनी) को प्राप्त होगी.

बता दें कि पीएमजेजेबीवाइ टर्म प्लान बीमा योजना है. बीमा कंपनी जोखिम से सुरक्षा के लिए इस स्कीम को चालू करती है.टर्म प्लान में पॉलिसीधारक की मौत होने पर ही बीमा कंपनी इंश्योरेंस की रकम का भुगतान करती है. अगर पॉलिसी लेने वाला व्यक्ति समय पूरा होने के बाद भी ठीक-ठाक रहता है तो उसे कोई लाभ नहीं मिलता. इस प्लान के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 50 साल है. इस पॉलिसी की मैच्योरिटी की उम्र 55 साल है. प्लान को हर साल रिन्यू कराना पड़ता है.

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अगर बीमाधारक ने अपने स्कीम को रिन्‍यू नहीं कराया है तो उन्‍हें बीमा का लाभ नहीं मिलेगा. इस दौरान अगर किसी बीमाधारक की मृत्यु हो जाती है तो उनके सगे-संबंधी नॉमिनी को यह बीमा राशि दिलाने आवेदन दे सकते हैं. आवेदन के बाद तीन माह में बीमा राशि का भुगतान किया जाता है. आवेदक को बीमाधारक का मृत्‍यु प्रमाण पत्र, डाक्‍टर का पर्ची के साथ केवाइसी और पासबुक की कापी संबंधि‍त बैंक में जमा करना अनिवार्य है.

पीएमजेजेबीवाइ में सामान्य मौत पर भी बीमा की राशि नॉमिनी को मिलती है. लेकिन इस वक्‍त कोरोना संक्रमण से मौत होने के मामले में फायदेमंद साबित हो रहा है. पॉलिसीधारक की मौत होने पर ही बीमा कंपनी बीमा की रकम का भुगतान करती है.

POSTED BY: Thakur Shaktilochan

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