पटना : कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर बिहार सरकार ने बुधवार को राज्य भर के सभी शॉपिंग मॉल, जिम, स्पा और स्विमिंग पूल को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया. राज्य सरकार ने मंगलवार को ‘बिहार महामारी रोग, कोविड-19 अधिनियम, 2020′ लागू किया है. राज्य सरकार ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध ‘‘तत्काल प्रभाव से” लागू हैं.
इसके साथ ही बिहार सरकार ने विवाह को छोड़कर सभी सामूहिक समारोहों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है और प्रमुख दुकानों और रेस्तरां को दिन में दो बार संक्रमण रहित करने का निर्देश दिया. इसके अलावा राज्य सरकार ने आगंतुकों के लिए हैंड सेनिटाइजर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और हाथ साफ करने के बाद ही किसी को ‘‘प्रवेश” करने देने का निर्देश दिया. राज्य सरकार ने पिछले हफ्ते एहतियात के तौर पर राज्य के सभी स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, सिनेमाघरों, चिड़ियाघरों, संग्रहालयों और पार्कों को 31 मार्च तक बंद करने के आदेश दिये थे.
भारत में अब तक केवल 140 लोग कोरोना से हुए ग्रसित : सुशील मोदी
वहीं, बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा कि राज्य में कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर संभव उपाय किये जा रहे हैं. भारत में अब तक केवल 140 लोग इससे ग्रस्त हुए हैं और अभी सामुदायिक संक्रमण की स्थिति भी नहीं है, फिर भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है.
सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि जर्मनी, सऊदी अरब से बिहार लौटे दो लोगों को पीएमसीएच रेफर किया गया. यह भी सुनिश्चित किया गया है कि कोरोना की आशंका वाला कोई मरीज बीच में इलाज छोड़ कर अस्पताल से न भाग सके.