पटना : बिहार सरकार ने कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर 50 रुपये जुर्माना लगाने का निर्णय किया है. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में तीन जुलाई को ‘बिहार महामारी कोविड-19 प्रबंधन 2020′ के तहत अधिसूचना जारी की. इसमें कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को मुफ्त में दो मास्क भी दिए जाएंगे, ताकि उन्हें चेहरा ढंकने के लिये प्रेरित किया जा सके.
सूचना एवं जन संपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया, ‘‘मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है (कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर) और नियम का उल्लंघन करने वाले पर 50 रुपये का जुर्माना लगेगा.” अधिसूचना के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (सरकारी आदेश का उल्लंघन) के तहत जुर्माना लगाया जाएगा. संबंधित जिलाधिकारियों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है. बिहार में फिलहाल 31 जुलाई तक मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया गया है.
वहीं, समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 की जांच के लिए शनिवार को अपने नमूने भेजा है. नीतीश कुमार ने विधानपरिषद के कार्यवाहक सभापति अवधेश नारायण सिंह के साथ एक आधिकारिक कार्यक्रम में मंच साझा किया था जो कोरोना वायरस से संक्रमित पाये गये हैं. यह जानकारी अधिकारियों ने दी.
अधिकारियों ने बताया कि नमूना यहां स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आईजीआईएमएस) भेजा गया है. सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय के 15 कर्मचारियों के नमूने भी कोविड-19 जांच के लिए एकत्रित किये गए हैं. सूत्रों ने बताया कि जांच रिपोर्ट रविवार को आने की उम्मीद है. कुमार ने गत एक जुलाई को नवनिर्वाचित विधानपरिषद सदस्यों के शपथग्रहण समारोह में विधानपरिषद के कार्यवाहक सभापति के साथ मंच साझा किया था.
Upolad by Samir Kumar