राजधानी पटना में बिना लक्षण वाले लोग होंगे होम कोरेंटिन
डीएम कुमार रवि ने कोरोना वायरस के बिना लक्षण वाले संक्रमितों को होम कोरेंटिन में रहने की इजाजत दे दी है. लेकिन, इसके प्रोटोकॉल व नियमों का पालन करना होगा.
पटना : डीएम कुमार रवि ने कोरोना वायरस के बिना लक्षण वाले संक्रमितों को होम कोरेंटिन में रहने की इजाजत दे दी है. लेकिन, इसके प्रोटोकॉल व नियमों का पालन करना होगा. सैंपल लेने के दस दिनों बाद अगर कोई लक्षण नहीं है, तो उन पर लागू तमाम नियम खत्म हो जायेंगे. होम कोरेंटिन में रहने के दौरान आवश्यक जानकारी लेने के लिए जिला चिकित्सा नियंत्रण कक्ष के नंबर 0612-2249 964 अथवा राज्य नियंत्रण कक्ष 104 पर संपर्क कर सकते हैं. होम कोरेंटिन से संबंधित निर्देश राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की वेबसाइट www.statehealthsocietybihar.org पर भी उपलब्ध है.
क्या है होम कोरेंटिन के दिशा-निर्देश
कोरेंटिन के दौरान संक्रमित व्यक्ति को दस दिनों तक किसी हवादार कमरे में अलग रहने और अलग टॉयलेट का उपयोग करना होगा.अगर एक ही कमरे में रहना पड़े, तो परिवार के अन्य सदस्यों से दूरी बना कर रखना होगा.नियमित अंतराल पर अपने हाथों को साबुन व पानी से साफ करते रहने और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा.अपने द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले कमरे, सीलिंग, बेड, टॉयलेट, कपड़े, बर्तन आदि की सफाई खुद करनी होगी़ इसमें किसी अन्य की मदद नहीं लेनी है.
मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करना होगा.
होम कोरेंटिन के दौरान अपनी जरूरतों के लिए 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों का सहयोग लेना होगा और बच्चे, बूढ़े व बीमार लोगों से परस्पर दूरी बनाकर रहना होगा.
घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है.
अपने स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखनी होगी और जरूरत पड़ने पर चिकित्सक से संपर्क करना होगा़ इसके लिए निजी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं.
होम कोरेंटिन में रह रहे व्यक्ति को विहित प्रपत्र में एक अंडरटेकिंग भी संबंधित जिला पदाधिकारी को देना होगा.