Coronavirus Lockdown : बिहार में गेहूं की कटाई के लिए पंजाब सहित अन्य राज्यों के हार्वेस्टर ड्राइवरों को मिलेगा पास
बिहार के कृषि मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने मंगलवार को कहा कि राज्य में गेहूं की कटनी शुरू होने वाली है. इसके लिए पंजाब आदि राज्य से बड़ी संख्या में कृषि यंत्र राज्य में आते हैं. चूंकि केंद्र व राज्य सरकार की ओर से कृषि संबंधित वाहनों को लॉकडाउन से बाहर रखा गया है, इसलिए सभी वाहनों को जिला स्तर से पास जारी किया जायेगा. इसके लिए संबंधित जिला स्तर से अधिकारी से बात की गयी है.
पटना : बिहार के कृषि मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने मंगलवार को कहा कि राज्य में गेहूं की कटनी शुरू होने वाली है. इसके लिए पंजाब आदि राज्य से बड़ी संख्या में कृषि यंत्र राज्य में आते हैं. चूंकि केंद्र व राज्य सरकार की ओर से कृषि संबंधित वाहनों को लॉकडाउन से बाहर रखा गया है, इसलिए सभी वाहनों को जिला स्तर से पास जारी किया जायेगा. इसके लिए संबंधित जिला स्तर से अधिकारी से बात की गयी है.
पंजाब सहित अन्य राज्यों से हार्वेस्टर के ड्राइवरों को मिलेगा पास
बिहार के कृषि मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने कहा कि सभी जिलों में रबी फसलों की कटाई की स्थिति का आकलन निरंतर किया जा रहा है तथा किसानों को फसल कटनी में आ रही कठिनाइयों के निराकरण के लिए प्रतिदिन विभाग के स्तर से आवश्यक निर्णय लिये जा रहे हैं. जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अप्रैल महीना के प्रथम सप्ताह से गेहूं की कटाई अधिकांश जगह शुरू हो जायेगी. कोरोना के संक्रमण को देखते हुए आवश्यक सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए गेहूं की कटाई संपन्न किया जाना है.
पास निर्गत करने का लिया गया निर्णय
कृषि मंत्री ने कहा कि गेहूं की कटाई हार्वेस्टर या रिपर-कम-बाईंडर से कराये जाने पर विभाग द्वारा जोर दिया जा रहा है. राज्य में बड़ी मात्र में गेहूं की कटाई कंबाईन हार्वेस्टर से की जाती है. यहां उपलब्ध कंबाईन हार्वेस्टर के चालक प्राय: पंजाब से आते हैं, कोरोना के कारण लॉकडाउन की स्थिति में आवाजाही प्रतिबंधित है. अत: कंबाईन हार्वेस्टर मालिकों को बाहर से हार्वेस्टर चालक लाने के लिए या कंबाईन हार्वेस्टर के साथ आने वाले चालकों को पास निर्गत करने के लिए जिला पदाधिकारियों को कहा गया. साथ ही, कौशल विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कंबाईन चालकों को पास निर्गत करने का निर्णय लिया गया है.
उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा पहले ही कृषि कार्यों के लिए उपयोग होने वाले कृषि यंत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने तथा ले जाने की अनुमति दी गयी है. बिहार सरकार द्वारा भी कृषि कार्यों के लिए कृषक एवं कृषक मजदूरों को, कस्टम हायरिंग सेंटर को, खाद-बीज एवं कीटनाशी के विनिर्माण/ईकाई को, फसल कटाई, बुआई एवं अन्य कृषि/उद्यानिक यंत्रों (कंबाईन हार्वेस्टर सहित) के राज्य के अंतर्गत एवं अंतर्राज्यीय परिचालन/परिवहन को लॉकडाउन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है.