पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से 31 मार्च तक के लिये पूरे राज्य में लॉकडाउन करने का निर्णय किया है. इस बंदी के दायरे से आवश्यक एवं अनिवार्य सेवाओं को बाहर रखा गया है.
कोरोना वायरस से पूरी मानव जाति संकट में
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में रविवार को कहा कि कोरोना वायरस से पूरी मानव जाति संकट में है. हम सब इस महामारी का डट कर मुकाबला कर रहे हैं. आवश्यक सावधानियां भी बरती जा रही हैं, लेकिन बीमारी की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति का सचेत रहना नितांत आवश्यक है. इसका सबसे अच्छा उपाय सोशल डिस्टेंसिंग है.
निजी प्रतिष्ठान, कार्यालय एवं सार्वजनिक परिवहन पूर्णत: बंद
सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि निजी प्रतिष्ठानों, निजी कार्यालयों एवं सार्वजनिक परिवहन को पूर्णतः बंद किया गया है, लेकिन आवश्यक एवं अनिवार्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठानों को बंद से छूट है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा लॉक डाउन को लेकर जारी आदेश में कहा गया है कि सरकारी कार्यालयों में आम लोगों के प्रवेश के लिए पूर्व से जारी प्रतिबंध लागू रहेगा. लॉक डाउन संबंधी आदेश को प्रभावी करने के लिए डीएम को अधिकृत किया गया है.
आवश्यक एवं अनिवार्य सेवाएं जारी रहेंगी
आवश्यक सेवाओं में चिकित्सा सेवा, खाद्यान्न एवं किराने के प्रतिष्ठान, दवा की दुकान, डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान, पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन, बैंकिंग एवं एटीएम, पोस्ट आॅफिस तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि सेवाएं शामिल हैं.
लोगों से अपील, पूरा सहयोग दें
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों से अपील है कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही इस मुहिम में अपना पूरा सहयोग दें.
बिहार में पॉश मशीन से फर्टिलाइजर बिक्री की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से बंद
कृषि मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आज से बिहार राज्य में पॉश मशीन से फर्टिलाइजर बिक्री की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया है. पॉश मशीन से फर्टिलाइजर खरीदने के लिए किसानों को मशीन पर अंगूठा लगाना पड़ता है, जिससे संक्रमण की संभावना हो सकती है. तत्काल फर्टिलाइजर की बिक्री पुराने व्यवस्था यानी मैनुअल तरीके से करने का निर्देश दिया गया. मैनुअल तरीके से फर्टिलाइजर की बिक्री कोरोना वायरस से संक्रमण से सुरक्षित होने तक लागू रहेगा. कृषि मंत्री ने इस संबंध में विभागिय सचिव को निर्देश दिया है.