पटना : कोरोना वायरस के खिलाफ पूरी दुनिया जंग लड़ रहीं हैं. इस वायरस की चपेट में आकर अबतक 12 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं. वहीं, 2.92 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं. वहीं, 2.92 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं. कोरोना वायरस के कारण भारत में भी 400 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं. इसको देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लिया है. बावजूद लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं. दिल्ली से लेकर पंजाब और बिहार तक में लोगों को लॉकडाउन को तोड़ते देखा गया. इसको लेकर सरकार ने जरूरी कदम उठाने का एलान कर दिया है. खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये हैं.
देश में महामारी एक्ट लागू
भारत में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को लेकर केंद्र सरकार चिंतित है. इसको देखते हुए देश में महामारी एक्ट लागू किया गया है. महामारी एक्ट में नियमों और आदेशों का उल्लंघन करना अपराध की श्रेणी में रखा जाता है. महामारी एक्ट उस स्थिति में लागू किया जाता है, जब लगे कि किसी महामारी की रोकथाम में यह जरूरी है. महामारी अधिनियम 1897 के लागू होने के बाद सरकारी आदेश की अवहेलना अपराध है. इसमें आईपीसी की धारा-188 के तहत सजा का प्रावधान किया गया है. खास बात यह है कि यह कानून अधिकारियों की सुरक्षा भी करता है.
एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू
महामारी एक्ट के तहत देशभर में कार्रवाई भी शुरू हो गयी है. देश के कई हिस्सों में एक्ट को तोड़ने वाले लोगों को बाजार में उठक-बैठक की सजा दी गयी. कई लोगों को सख्त चेतावनी भी दी गयी है. दिल्ली, उत्तरप्रदेश, बिहार, पंजाब समेत दूसरे राज्यों में कानून के सख्ती से पालन के निर्देश भी दिये गये हैं.
बता दें कोरोना संक्रमित पाये जाने के बाद बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर पर भी महामारी एक्ट के तहत उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने कार्रवाई की है. कनिका कपूर पर संवेदनशील मुद्दे पर जानकारी छिपाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गयी है.