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बिहार में कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजन को 4 लाख के अलावा मिल रहे 50,000 रुपये, जानें पूरी प्रक्रिया

बिहार में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों के परिजनों को अब 4 लाख रुपये के अलावा 50 हजार रुपये अतिरिक्त राशि अनुग्रह अनुदान के रुप में सरकार दे रही है. जानें कैसे ले सकते हैं इसका लाभ...

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 23, 2021 8:05 PM

बिहार में कोविड-19 संक्रमण से जान गंवाने वालों के परिजनों को अब 4 लाख रुपये के अलावा 50 हजार रुपये और मिलेंगे. सरकार अनुग्रह अनुदान के रुप में यह अतिरिक्त राशि दे रही है. वैसे मृतकों के परिजन जिन्होंने पहले ही 4 लाख रुपये की सहायता राशि ले ली है उनके लिए भी सरकार के तरफ से दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं.

बिहार के अंदर कोविड-19 से मृत व्यक्ति के निकटतम परिजन को सरकार आर्थिक सहायता राशि प्रदान करती है. बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के मार्गदर्शिका के अनुरूप राज्य सरकार पहले से ही 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि देती आ रही है. इसके अतिरिक्त अब 50 हजार रुपये और देने का फैसला किया गया है.

बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/disastermgmt/CitizenHome.html से आवेदन करने के लिए फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है. वेबसाइट के मेन पेज पर जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करने पर दाहिने तरफ लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में इस फॉर्म को रखा गया है. इस फॉर्म को भरकर संबंधित जिला पदाधिकारी के पास या उनके ई मेल आईडी पर भेजा जा सकता है. जिसके बाद इसका लाभ मिल सकेगा.

कोरोना से मौत के बाद जिन मृतकों के करीबी परिजन ने 4 लाख रुपये की मदद राशि के रुप में पहले ही ले लिया है या ऐसे आवेदक जिन्होंने 4 लाख रुपये के लिए आवेदन किया हुआ है उन्हें अब नये सिरे से फॉर्म भरने की जरुरत नहीं होगी.

नये आवेदक को आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, कोविड-19 पॉजिटिव होने के प्रमाण का कागजात, अगर मरीज की चिकित्सा कराई गई थी तो उससे जुड़े चिकित्सीय कागजात, पारिवारिक सूची का प्रमाण-पत्र, मृतक एवं आवेदक के आधार कार्ड की कॉपी, आवेदक की बैंक पासबुक की कॉपी या रद्द चेक को संलग्न करने को कहा गया है.

Posted By: Thakur Shaktilochan

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