कोरोना के नये वेरिएंट को देखते हुए राज्य सरकार के साथ जिला पशासन भी पूरी तरह चौकस हो गया है. अब हवाई जहाज से पटना आने वाले सभी यात्रयो की कोरोना जांच करवायी जायेगी. यात्रियों के पास अगर 72 घंटे पुरानी आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट है, तभी इन्हे छूट मिलेगी. इसके अलावा सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, क्लब, जिम और स्वीमिंग पूल में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही जा सकेगे.
कोरोना के नये वेरिएंट की आशंका के बीच जिला प्रशासन ने प्रतिबंधो को लेकर नये सिरे से आदेश जारी किये है. नये आदेश के बाद अब बसों में खड़े होकर यात्रा नही की जा सकती है. पटना डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने कोविड पर नियंत्रण के लिए धारा 144 के तहत जिले में कई तरह के प्रतिबंधों को लागू करने के निर्देश दिये है.
डीएम के आदेश में कहा गया है कि 29 नवंबर को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में राज्य में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए एक से 15 दिसंबर तक प्रतिबंधो की नयी रुपरेखा को लागू करने का निर्णय लिया गया था. इसी कड़ी मे इसे जारी किया गया है.
स्टेडियम (इंडोर सहित) और स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स खोले जा सकेंगे, लेकिन इनकी सुविधाओं का उपयोग केवल कोविड टीका प्राप्त लोग ही कर सकते है. सार्वजनिक परिवहन में बैठने की निर्धारित क्षमता के 100 प्रतिशत तक उपयोग की अनुमति रहेगी.बसों में खड़े होकर यात्रा करने पर प्रतिबंध रहेगा.
सार्वजनिक और निजी वाहनों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा. डीएम ने सिविल सर्जन को आदेश दिया है कि अंतरराष्टरीय उड़ान के बाद बिहार आने वाले यात्रियो की खास तौर से जांच हो.
Published By: Thakur Shaktilochan