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बिहार में अपराध के नए तरीकों पर लगेगी लगाम, अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 को मिली मंजूरी

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराध नियंत्रण विधेयक लागू होने से बिहार से माफिया राज खत्म हो जायेगा. राज्य सरकार ने बदलती स्थिति को देखते हुए जनमानस के अनुरूप नया अधिनियम को तैयार किया है.

बिहार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए गुरुवार को बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 को विधानसभा में मंजूरी दे दी गई है. इस नये कानून के लागू होने से सूबे में असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो सकेगा और अपराध के नये-नये स्वरूपों पर भी अंकुश लगेगा. सदन में प्रभारी मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक को पेश करते हुए कहा कि राज्य में असामाजिक तत्वों के नियंत्रण व दमन के विशेष प्रावधान के लिए बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 लागू है. यह अधिनियम 43 साल पुराना है. जिस समय इस अधिनियम की परिकल्पना की गयी थी, उस समय नये स्वरूप के अपराधों की परिकल्पना नहीं की गयी थी.

पुलिस को समुचित कार्रवाई का मिलेगा अधिकार

बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि वर्तमान में अवैध शराब, आग्नेयास्त्र का दुरूपयोग, अवैध बालू खनन, भूमि कब्जा, सूचना प्रावैधिकी का दुरूपयोग, यौन अपराध, बच्चों के प्रति अपराध आदि से आज प्रभावकारी संरक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही है. लिहाजा, इस विधेयक की जरूरत थी. इससे पुलिस को शराब, बालू, जमीन के अवैध कारोबार और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के विरुद्ध पुलिस को समुचित कार्रवाई का अधिकार मिलेगा.

सभी प्रतिष्ठान के पास लगेगा सीसीटीवी

यादव ने बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) विधेयक 2024 पेश करने के बाद उसपर चर्चा करते हुए कहा कि अपराध नियंत्रण एवं सुरक्षात्मक वातावरण बनाये रखने में राज्य सरकार को सार्वजनिक निगरानी प्रणाली में सक्षम होने के लिए जन सहयोग एवं जनभागीदारी आवश्यक है. इसके लिए राज्य के वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों व महत्वपूर्ण व भीड़-भाड़ वाले स्थलों पर इन स्थलों के संचालकों के द्वारा अपने अधीन प्रतिष्ठानों व स्थलों पर सीसीटीवी व अन्य सुरक्षात्मक तकनीक स्थापित कर असामाजिक तत्वों के कार्यकलापों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकता है.

मंत्री ने कहा कि अपराधों को रोकने, ट्रैक करने और पता लगाने के लिए अपराधियों को फुटेज प्राप्त होने से अपराध के बाद त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी. इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक केंद्र, अस्पताल, बैंक, धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, खेल परिसर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा व सुरक्षात्मक उपकरण लगाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है. ऐसे में अधिसूचित श्रेणी के सभी प्रतिष्ठान निकट की सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगायेंगे. इन कैमरों की फुटेज 30 दिनों के लिए संग्रहित करेंगे. आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी को फुटेज प्रदान करेंगे.

बिहार से खत्म हो जाएगा माफिया राज

उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिल लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देते हुए कहा कि इस कानून के लागू होने के बाद बिहार से माफिया राज खत्म हो जायेगा. राज्य सरकार ने बदलती स्थिति को देखते हुए जनमानस के अनुरूप नया अधिनियम को तैयार किया है. सभी तरह के माफियाओं पर इस कानून के जरिए प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा.

कहीं भस्मासुर न साबित हो जाय नया अपराध नियंत्रण कानून : ललित यादव

गुरुवार को विधानसभा द्वारा पारित अपराध नियंत्रण कानून पर प्रतिक्रिया देते हुये राजद विधायक ललित यादव ने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिये पहले से ही कानून है.नये कानून में जिस तरह का प्रावधान किया गया है, वह कहीं एनडीए सरकार के लिये भस्मासुर न साबित हो जाय.वहीं, कांग्रेस के विधायक दल के नेता डॉ.शकील अहमद खान ने कहा कि इस कानून पर सरकार को आमलोगों की राय लेनी चाहिये. लेकिन पता नहीं सरकार इस कानून क्यों जल्दबाजी में पास करवायी. इसको देखते हुये कानून बनाने की मंशा सवाल के घेरे में आ गयी है. जबकि भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि नया अपराध नियंत्रण कानून बनने से माफियाओं पर बुलडोजर चलाने का रास्ता साफ हो गया है. जो लोग राज्य को लूटा है उन्हें लूट की राशि लौटानी होगी.

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